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The News Air - Breaking News - बंगाल की ओबीसी लिस्ट में शामिल 77 जातियों में 75 मुस्लिमों की!

बंगाल की ओबीसी लिस्ट में शामिल 77 जातियों में 75 मुस्लिमों की!

सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 22 अगस्त 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
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मुस्लिम समुदायों
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नई दिल्ली, 22 अगस्त (The News Air): पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि 77 जातियों को OBC लिस्ट में शामिल करने का फैसला सही था। सरकार का कहना है कि यह फैसला तीन चरणों वाली प्रक्रिया के बाद लिया गया जिसमें दो सर्वे और पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुनवाई शामिल थी। हालांकि, सरकार ने यह भी माना कि कुछ मुस्लिम समुदायों के मामले में यह प्रक्रिया 24 घंटे से भी कम समय में पूरी हुई।

बंगाल सरकार पर क्यों उठ रहे सवाल

खोट्टा मुस्लिम समुदाय ने 13 नवंबर, 2009 को आवेदन किया था और उसी दिन पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसे ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश कर दी थी। इसी तरह, मुस्लिम जमादार समुदाय को आवेदन करने के दिन (21 अप्रैल, 2010) ही सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। सरकारी तंत्र की गति और कार्य की जटिल प्रकृति को देखते हुए यह एक उपलब्धि है। ओबीसी आयोग ने भी आश्चर्यजनक तेजी दिखाई और गायेन (मुस्लिम) और भाटिया मुस्लिम समुदायों को सूची में शामिल करने की सिफारिश करने में सिर्फ एक दिन, मुस्लिम चुतोर मिस्त्री समुदाय के लिए चार दिन और एक दर्जन से अधिक अन्य मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए एक महीने से भी कम समय लिया।

77 जातियों में से 75 मुस्लिम

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पश्चिम बंगाल सरकार का हलफनामा हैरान करने वाला था, जिसपर 77 जातियों, जिनमें से 75 मुस्लिम हैं को कथित रूप से मनमाने ढंग से शामिल करने के लिए आरोप लग रहे हैं। कुछ मामलों में, समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोग के सामने ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले ही समुदायों के उप-वर्गीकरण के लिए सर्वे किया गया था। कुछ मुस्लिम समुदायों जैसे काजी, कोटल, हजारी, लायक और खास के लिए जून 2015 में सर्वे किए गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में आवेदन दाखिल किए थे, कुछ मामलों में लगभग एक या दो साल बाद आवेदन किए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

राज्य ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के 5 अगस्त के उस आदेश के जवाब में कहा कि ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यह केवल एक विस्तृत जांच के बाद और मौखिक या दस्तावेजी प्रकृति में इसके समक्ष सामग्री पर विचार करने के बाद था, कि 34 समुदायों में से प्रत्येक पर आयोग द्वारा अंतिम सिफारिश के साथ एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी।

कैसे किया सर्वे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से 2010 और 2012 के बीच 77 समुदायों (उनमें से 75 मुस्लिम) को ओबीसी के रूप में नामित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की व्याख्या करने और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के दोहरे पहलुओं पर किए गए सर्वे की प्रकृति के बारे में पूछा था। ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें प्रक्रिया का पालन किए बिना ओबीसी सूची में इस तरह के समावेशन को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

पिछड़ा वर्ग ने दायर किया हलफनामा

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में अपर सचिव अभिजीत मुखर्जी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि यह प्रक्रिया उन व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन के साथ शुरू होती है जो ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग करते हैं, जिसमें वर्ग का नाम, उसकी जनसंख्या का आकार, उसका स्थान होता है। सामाजिक, शैक्षिक, वैवाहिक, व्यावसायिक और आर्थिक डेटा का विवरण दिया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य द्वारा तीन स्तरीय प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया। ऐसा आवेदन जमा करने के बाद, आयोग अपने सदस्यों (2012 से पहले) या राज्य सरकार के सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान (CRI) और उनके साथ मानवविज्ञानी (2012 के बाद) के माध्यम से क्षेत्र सर्वे करता है। इस तरह के सर्वे के दौरान, आयोग आवेदन पर सुनवाई के साथ-साथ दावे पर आपत्तियों के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करता है।

सुनवाई के दौरान, आयोग आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड, सर्वे इनपुट, पूछताछ और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जोड़ी गई सामग्री की जांच करता है। स्वीकृति मिलने पर, यह ओबीसी सूची में एक समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है, जिसके बारे में राज्य ने कहा कि यह सरकार के लिए आमतौर पर बाध्यकारी है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाता है। ऐसी मंजूरी के बाद इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाता है।

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