No Maharashtra Bandh: बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रतिबंध आदेश के बाद आज महाराष्ट्र बंद नहीं,

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बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को सड़कों पर न उतरने के आदेश के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा ‘महाराष्ट्र बंद’ वापस लेने के बाद शनिवार को राज्य में सामान्य गतिविधियां देखने को मिलीं। हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर 24 अगस्त या किसी भी भविष्य की तारीख को महाराष्ट्र बंद करने से रोक दिया, कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सामान्य जीवन प्रभावित होगा।

 

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को शनिवार को बंद के आह्वान पर आगे बढ़ने से नहीं रोका गया, तो न केवल अर्थव्यवस्था और व्यापार बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी भारी नुकसान होगा, जिसे रोकने की जरूरत है।

हालांकि, शरद पवार सहित नेता और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पूरे राज्य में मुंह पर काली पट्टी बांधकर महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बैठे।

शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के एमवीए गठबंधन ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था।

उद्धव ठाकरे ने दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ बदलापुर में विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की, चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि विपक्षी ब्लॉक महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा 24 अगस्त को बुलाया गया ‘महाराष्ट्र बंद’ राजनीतिक नहीं है, बल्कि “विकृति” के खिलाफ है और उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि बंद राज्य के लोगों की ओर से किया जाएगा।

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