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NEET PG 2025: अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा, Supreme Court का बड़ा आदेश!

दो शिफ्ट नहीं, One Shift Only! सुप्रीम कोर्ट ने बदलवा दिया NEET PG का Format

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शुक्रवार, 30 मई 2025
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Supreme Court
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NEET PG 2025 One Shift Exam Decision : NEET PG 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स (National Board of Examinations – NBE) को निर्देश दिया कि 15 जून 2025 को होने वाली नीट पीजी परीक्षा (NEET PG Exam) दो शिफ्टों की बजाय केवल एक ही शिफ्ट में करवाई जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है।

इस तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar) और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justice N.V. Anjaria) भी शामिल थे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब परीक्षा दो अलग-अलग शिफ्टों में होती है, तो पेपर्स के कठिनाई स्तर में अंतर आ सकता है, जिससे परीक्षा में समानता और निष्पक्षता नहीं रह पाती। कोर्ट ने दो टूक कहा कि “किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता के स्तर को एक समान नहीं कहा जा सकता।”

एनबीई को मिला पर्याप्त समय, केंद्रों की करें नए सिरे से व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में अभी दो हफ्तों से अधिक का समय है, इसलिए NBE के पास पर्याप्त समय है कि वह देशभर में परीक्षा केंद्रों को दोबारा चिन्हित कर एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कर सके। इसके साथ ही कोर्ट ने एनबीई को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षित परीक्षा केंद्र सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही, सभी जरूरी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द पूरी करने के लिए भी कहा गया है।

याचिका में की गई थी दो शिफ्ट रद्द करने की मांग

यह आदेश उस याचिका पर दिया गया, जिसमें NBE द्वारा जारी दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिका में आग्रह किया गया था कि परीक्षा को सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित किया जाए ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल बन सके।

यह याचिका डॉ. अदिति (Dr. Aditi) सहित 7 डॉक्टर्स की ओर से दायर की गई थी। याचिका में केवल एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के साथ-साथ देशभर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई थी।

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पहले भी कोर्ट से की गई थी जल्द सुनवाई की मांग

इससे पहले 5 मई 2025 को कोर्ट ने एनबीई (NBE), नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission – NMC) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) से जवाब मांगा था। इसके बाद 23 और 26 मई को छात्रों ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, क्योंकि 2 जून को परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाने थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि NEET PG 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी, जिससे सभी परीक्षार्थियों को समान स्तर की परीक्षा का मौका मिलेगा और संदेह से भरे पुराने सिस्टम को पारदर्शिता में बदला जा सकेगा।

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