• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
Thursday, May 22, 2025
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • वेब स्टोरीज
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • वेब स्टोरीज
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home NEWS-TICKER

मप्र उच्च न्यायालय ने निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका रद्द करने का कांग्रेस विधायक का अनुरोध ठुकराया

The News Air by The News Air
Saturday, 17th August, 2024
A A
0
मप्र उच्च न्यायालय ने निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका रद्द करने का कांग्रेस विधायक का अनुरोध ठुकराया
106
SHARES
707
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

 

जबलपुर, 17 अगस्त (The News Air): मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ध्रुव नारायण सिंह की याचिका के खिलाफ भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक मसूद की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। सिंह ने अपनी याचिका में मसूद पर पिछले साल चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। यह आदेश 14 अगस्त को पारित किया गया।

यह भी पढे़ं 👇

Punjab and Haryana High Court

Bomb Threat से दहला Chandigarh! High Court खाली करवाया, पुलिस अलर्ट पर

Thursday, 22nd May, 2025
Wine Shop

Ludhiana में जहरीली शराब से 3 की मौत, मुंह से झाग और बेहोशी से मचा हड़कंप!

Thursday, 22nd May, 2025
700 people died Last year due to heatwave s

Heatwave से 700 मौतें! Supreme Court ने उठाया बड़ा कदम

Thursday, 22nd May, 2025
100 year old hindu mandir captured in pakistan

Pakistan में 100 साल पुराने Hindu Mandir पर कब्जा, रास्ता भी किया बंद!

Thursday, 22nd May, 2025
मसूद ने अपनी अर्जी में कहा कि भाजपा नेता ने चुनाव याचिका पर अपने हस्ताक्षर करने के बजाय उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत की और अपने आरोप का समर्थन करने वाले अनिवार्य हलफनामे को शामिल नहीं किया।

पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों में मसूद से हारने वाले सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले सौंपे गए हलफनामे में मसूद ने ऋण के बारे में जानकारी छिपाई थी।

अदालत ने कहा, ‘मौजूदा मामले में प्रतिवादी (मसूद) के खिलाफ याचिकाकर्ता का आरोप है कि वह कर्ज में डूबा हुआ है, वह एक राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफॉल्टर है, और उसके खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया है। वह गलत आंकड़े देकर बैंक के प्रति अपनी देनदारी की सीमा का खुलासा करने में विफल रहा।’

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, याचिका को केवल साधारण तरीके से पढ़ना ही इसे खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदेश में कहा गया है कि मसूद की याचिका को दलीलों और गिनाई गई खामियों के आधार पर खारिज किया जाता है।

 

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

Punjab and Haryana High Court

Bomb Threat से दहला Chandigarh! High Court खाली करवाया, पुलिस अलर्ट पर

Thursday, 22nd May, 2025
Wine Shop

Ludhiana में जहरीली शराब से 3 की मौत, मुंह से झाग और बेहोशी से मचा हड़कंप!

Thursday, 22nd May, 2025
700 people died Last year due to heatwave s

Heatwave से 700 मौतें! Supreme Court ने उठाया बड़ा कदम

Thursday, 22nd May, 2025
100 year old hindu mandir captured in pakistan

Pakistan में 100 साल पुराने Hindu Mandir पर कब्जा, रास्ता भी किया बंद!

Thursday, 22nd May, 2025
PM Modi

जब Sindoor बना Barood! पाकिस्तान पर PM Modi का बड़ा वार

Thursday, 22nd May, 2025
supreme court on ed enforcement directorate tasmac cji br gavai

Supreme Court की फटकार! पहली बार ED पर उठे इतने बड़े सवाल

Thursday, 22nd May, 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR

wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply