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लॉरेंस इंटरव्यू केस: बर्खास्त DSP की कोर्ट में एंट्री, जमानत याचिका पर बहस गर्म, जानिए पूरा मामला

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 13 जनवरी 2025
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डीएसपी गुरशेर सिंह
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चंडीगढ़, 13 जनवरी (The News Air) लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में चर्चा में आए बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने अब मोहाली जिला अदालत (Mohali District Court) में जमानत याचिका दायर की है। डीएसपी गुरशेर पर स्टेट क्राइम ब्रांच (State Crime Branch) ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। अब तक अंडरग्राउंड रहे संधू ने अपनी याचिका में दो मुख्य दलीलें दी हैं।


जमानत याचिका में दी गई दलीलें

  1. गलत एफआईआर का आरोप: गुरशेर सिंह का कहना है कि स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली में दर्ज एफआईआर (FIR) गलत है। शिकायतकर्ता बलजिंदर सिंह उर्फ टाहला की शिकायत को तत्कालीन एसएसपी संदीप गर्ग (SSP Sandeep Garg) ने जांच के बाद झूठा पाया था। इसके बावजूद एफआईआर रोपड़ (Ropar) के एसपी द्वारा दर्ज की गई, जो कि एसएसपी गर्ग से जूनियर हैं।
  2. बलि का बकरा बनाने का आरोप: संधू का दावा है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के इंटरव्यू विवाद में जबरन फंसाया गया है। उनका कहना है कि इस केस में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया।

कैसे दर्ज हुआ केस? : स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली में दर्ज एफआईआर नंबर 33 के तहत डीएसपी गुरशेर सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 417 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13/2 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

शिकायतकर्ता बलजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि डीएसपी रहते हुए संधू ने भोले-भाले लोगों को फर्जी शिकायतों के जरिए फंसाया। बाद में उन्हें समझौते के लिए मजबूर कर पैसों की वसूली की गई।

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DSP के खिलाफ विजिलेंस की जांच : इस मामले की जांच विजिलेंस विभाग (Vigilance Department) भी कर रहा है। जांच में सवाल उठे हैं कि डीएसपी गुरशेर सिंह को बार-बार शिकायतें कैसे सौंपी गईं और कैसे समझौतों के नाम पर फाइलें बंद कर दी गईं।


अदालत में आज सुनवाई : मोहाली कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है। सरकारी पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि क्यों डीएसपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पंजाब पुलिस (Punjab Police) पहले ही उनके खिलाफ एलओसी (Look Out Circular) जारी कर चुकी है।


 

लॉरेंस बिश्नोई केस में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह की जमानत याचिका ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उन्हें जमानत मिलेगी या मामला और उलझेगा? पंजाब पुलिस और अदालत की इस कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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