Alien Registration Act : अमेरिका (USA) में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो विदेशी नागरिक एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट (Alien Registration Act) के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह चेतावनी अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (US Department of Homeland Security) की सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने दी है। उन्होंने साफ किया कि जो लोग 30 दिन से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए 11 अप्रैल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है।
इससे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (US DHS) ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि 30 दिन से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को खुद को एलियन एक्ट के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर यह अपराध की श्रेणी में आएगा और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना, जेल और यहां तक कि वीजा (Visa) रद्द कर निर्वासन (Deportation) भी किया जा सकता है।
क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं सभी अवैध प्रवासियों को एक ही बात कहना चाहते हैं—अगर आप अभी अमेरिका छोड़ते हैं तो आपके पास भविष्य में वापसी और अमेरिकी सपने को जीने का मौका रहेगा। लेकिन अगर आप आदेश नहीं मानते, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और देश से बाहर निकाल दिया जाएगा।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लैविट (Karoline Leavitt) ने भी यह दोहराया कि आज यानी 11 अप्रैल आखिरी दिन है, और इसके बाद पंजीकरण नहीं कराने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक, 11 अप्रैल या उसके बाद आने वाले लोगों को भी 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अब सवाल उठता है कि अमेरिका में वैध रूप से रह रहे भारतीयों (Legally Residing Indians) पर इसका क्या असर होगा? रिपोर्ट्स के अनुसार जो भारतीय नागरिक वैध ग्रीन कार्ड (Green Card), रोजगार दस्तावेज (Work Authorization), बॉर्डर पास कार्ड (Border Crossing Card) या I-94 रिकॉर्ड (I-94 Record) के साथ अमेरिका में रह रहे हैं, वे पहले से सरकार के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। ऐसे लोगों पर इस आदेश का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हालांकि, ट्रंप प्रशासन की नई नीति के तहत वैध रूप से रह रहे लोगों को भी हर समय अपने दस्तावेज साथ रखने होंगे। इसके साथ ही उनके 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अपने 14वें जन्मदिन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना और फिंगरप्रिंट (Fingerprint) देना अनिवार्य होगा।
यह कदम ट्रंप प्रशासन के उस व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है और अमेरिकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विदेशी नागरिकों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है—रजिस्टर हो जाओ या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।