नई दिल्ली (The News Air): इनकम टैक्स की धारा 80TTA में सेविंग अकांउट पर मिलने वाली ब्याज पर अब आप भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ओर से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31जुलाई तक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लोगो से अपील कर चुकी है कि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को पूरा करें, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
सरकार की ओर से कई ऐसे प्रवाधान किए गए हैं, जिनकी बोझ को कम कर सकते हैं। इनमें से 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन हम ऐसे डिडक्शन के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आप नहीं जानते है।
NPS में निवेश पर छूट
अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं, तो आप कर योग्य आय में 1.5लाख रूपये तक की छूट का दावा कर सकते है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000रूपये की अतिरिक्त छूट का भी दावा कर सकते हैं।
सेविंग अकांउट की ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत 10,000रूपये की सेविंग अकांउट पर ब्याज टैक्स फ्री होती है, जिस पर आप आईआर में टैक्स छूट का दावा कर सकते है।
एजुकेशन लोन और हेल्थ चेकअप
इनकम टैक्स की धारा 80E के एजुकेसन लोन पर दी जा रही ब्याज पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन का भुकतान शुरू होने के आठ साल बाद तक दी जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति अपने या परिवार का हेल्थ चेकप कराता है तो वो 5000रूपये तक की छूट इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत प्राप्त कर सकता है। और अगर उम्र 60साल के पार होता है तो दर बढ़कर 7000तक बढ़ सकती है।






