The News Air- पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र प्रदेश में आचार संहिता लगी है। पुलिस ने हथियार जमा न करवाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर के नकोदर में अकाली दल के कार्यक्रम में चली गोली की घटना के बाद पुलिस ने भी सख़्त क़दम उठाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने एक युवक को लाइसेंसी हथियार लेकर घूमने और एक अन्य को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ़्तार किया है।
सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने जानकारी दी कि शेर सिंह कालोनी तरनतारन रोड निवासी प्रभजीत सिंह को हथियार जमा करवाने के लिए कहा था। लेकिन आरोपी ने पुलिस की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज किया। चुनाव आयोग के आदेशों के बावज़ूद आरोपी हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हथियार के साथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, जब उसके लाइसेंस की जांच की गई तो वह भी 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था।
अवैध हथियार लेकर घूम रहा युवक गिरफ़्तार
वहीं दूसरी तरफ़ थाना सी-डिवीजन के एएसआई राज़ कुमार ने गिलवाली गेट निवासी जतिन अरोड़ा को इटली मेड पिस्टल के साथ गिरफ़्तार किया। आरोपी के पास से केएफ 7.65 चार कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के ख़िलाफ़ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज़ कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हथियार जमा करवाने के आदेश
अमृतसर ज़िले में अभी तक 90 प्रतिशत हथियार जमा करवाए जा चुके हैं। वहीं अन्य को पुलिस की तरफ़ से हथियार जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। सीनियर अधिकारियों ने हथियार जमा न करवाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ कैटेगरी को हथियार जमा करवाने से छूट होती है। लेकिन इसके लिए लिखित में डीसीपी कार्यालय में एप्लिकेशन देना ज़रूरी है। अप्रूवल के बाद ही व्यक्ति अपने पास हथियार रख सकता है। यह छूट अधिकतर बैंक व अन्य सेवाओं की सुरक्षा में रखे गए सुरक्षाकर्मियों को दी ज़ाती है।