ITR Filing Deadline : आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन (ITR Filing Deadline) एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला आयकर रिटर्न फॉर्म्स की अधिसूचना में देरी और तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यह जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अपने एक्स (X, formerly Twitter) अकाउंट पर दी। पोस्ट में कहा गया है, “Taxpayers कृपया ध्यान दें! CBDT ने ITR दाखिल करने की तय तिथि को बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई 2025 थी। यह बदलाव एक्सटेंड ITR फॉर्म्स, सिस्टम डेवलपमेंट और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को सहज और सटीक फाइलिंग का अनुभव मिलेगा।”
क्यों किया गया बदलाव?
यह निर्णय CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने ITR फॉर्म्स के अपडेट और TDS क्रेडिट सिस्टम में सुधार के कारण लिया है। इससे सभी टैक्सपेयर्स को अपने दस्तावेज़ों को सही तरीके से तैयार करने और एक्यूरेट फाइलिंग करने का अधिक समय मिलेगा। टैक्स डेडलाइन को आगे बढ़ाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी टैक्सपेयर्स को बिना किसी तकनीकी परेशानी के ITR दाखिल करने की सुविधा मिले।
आगे क्या?
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले की औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी, जिससे टैक्सपेयर्स को इसकी पूरी जानकारी मिल सके।
इस कदम से लाखों टैक्सदाताओं को फाइनेंशियल प्लानिंग करने और संभावित गलतियों से बचने का अवसर मिलेगा। यह फैसला सभी आय वर्गों के टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंतिम समय में ITR दाखिल करते हैं।
ITR की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से 15 सितंबर 2025 करना सरकार का एक प्रैक्टिकल और टैक्सपेयर्स-फ्रेंडली निर्णय है। अब टैक्सपेयर्स को मिलेगा ज्यादा समय और सुविधा एक्यूरेट और सटीक आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए।







