चंडीगढ़, 26 जून, (The News Air)
पंजाब सरकार ने कोविड के हालातों में सुधार आने के बावज़ूद सतर्कता बरतते हुए कोविड के मद्देनज़र सूबे में जारी पाबंदियों को 30 जून तक बढ़ा दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड के हालातों की समीक्षा बैठक के दौरान यह एलान किया है। सूबा सरकार की ओर से आईलेट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने की मांग मान ली है। लेकिन सभी बच्चों, स्टाफ और अभिभावकों को वैक्सीन की एक डोज़ लगी होने की शर्त अनिवार्य की है।
सरकार ने नॉन एसी बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की भी इजाज़त दे दी है। हालांकि इनमें खड़े होकर सफ़र करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन 50% क्षमता की शर्त एसी बसों पर पहले की तरह लागू रहेगी। संबंधित बस के ड्राइवर व कंडेक्टर को बस के बाहर लिखित रूप में नोटिस लगाना ज़रूरी है।
कोविड के मामलों में लगातार गिरावट के बावज़ूद अभी सरकार सेफ्टी मोड में ही है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे ही रखा है, वहीं रविवार को पूरे दिन का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। सरकार ने जहां स्कूलों, कालेजों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं वहीं, जिम, कैफ़े, होटेल, रेस्टोरेंट, सिनेमा भी 50% क्षमता के मुताबिक़ ही चलेंगे। बार, पब और शराब के ठेके बंद रहेंगे।
किन पर लागू रहेंगी पाबंदियां-स्कूल और कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग में पढ़ाई 28 जून से शुरू होगी।
-शादी समागम या मौत पर 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाज़त नहीं होगी।
-ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर बदलाव के लिए अधिकृत होंगे।
-ज़िलों में दुकानें खुलने व बंद होने का समय पहले से जारी समय के अनुसार ही रहेगा।
किन सेवाओं पर दी गई है छूट- अस्पताल, पशु चिकित्सालय व सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान, जो दवाएं व चिकित्सा उपकरणों के निर्माण व आपूर्ति से संबंध रखती हों, डिस्पेंसरी, केमिस्ट व फार्मेसी इकाइयां।
-लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, एम्बुलेंस के परिवहन की इजाज़त पहचान पत्र के अधीन होगी।
-आवश्यक वस्तुओं, दूध, डेयरी व पोल्ट्री उत्पादों जैसे अंडे, मांस, सब्ज़ियों, ब्रेड,फलों की दुकानें।
-कच्चे माल, बिचौलियों समेत निर्यात व आयात गतिविधियों में लगी दुकानों व प्रतिष्ठानों सहित औद्योगिक सामग्री बेचने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान।
-मछली, मांस और उसके उत्पादों जैसे मत्स्य पालन से संबंध रखने वाली गतिविधियां और प्रतिष्ठान।
-यात्रा दस्तावेज़ दिखाने पर ट्रेनों,बसों,हवाई से यात्रा करने वाले।
-आवश्यक व गैर-ज़रूरी सामान लेकर जाने वाले सभी वाहनों, व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आवाजाही।
-ई-कॉमर्स से भोजन, चिकित्सा उपकरण, फार्मा आदि सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी।
-गांव व शहर में निर्माण गतिविधियां।