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Home Breaking News

Imran Khan Sentenced: पाकिस्तान के पूर्व PM और उनकी पत्नी को 17-17 साल की कठोर जेल

इमरान खान और बुशरा बीवी को 17 साल की सजा, तोशाखाना केस में बड़ा फैसला

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शनिवार, 20 दिसम्बर 2025
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Imran Khan And Bushra Bibi Breaking news
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Imran Khan Toshakhana-2 Case Verdict पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में शनिवार को लगी एक विशेष अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई (PTI) संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की लंबी और कठोर सजा सुनाई है. यह फैसला संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया, जिससे इमरान खान के राजनीतिक भविष्य पर काले बादल और गहरे हो गए हैं.

अदालत ने केवल जेल की सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि यह जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो दोनों को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. हालांकि, कोर्ट ने इमरान खान की उम्र और बुशरा बीवी के महिला होने के नाते सजा में कुछ नरमी बरती है, वरना नियमों के तहत यह सजा और भी अधिक हो सकती थी.

क्या है ‘बुलगारी ज्वेलरी सेट’ का पूरा विवाद?

यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर गए थे. इस यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को एक अत्यंत कीमती ‘बुलगारी ज्वेलरी सेट’ उपहार में दिया था. पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक, किसी भी विदेशी दौरे पर मिले तोहफे सरकारी खजाने यानी ‘तोशाखाना’ में जमा कराने होते हैं और उन्हें केवल एक तय प्रक्रिया के तहत ही खरीदा जा सकता है.

इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप लगा कि उन्होंने इस बेशकीमती सेट की असल कीमत को छिपाया. सरकारी जांच में सामने आया कि इस ज्वेलरी सेट की बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये थी, लेकिन इसे दस्तावेजों में बेहद कम यानी महज 58 से 59 लाख रुपये का दिखाया गया. इसी फर्जी मूल्यांकन के आधार पर उन्होंने बेहद कम कीमत चुकाकर इसे सरकारी खजाने से अपने पास रख लिया, जिसे अदालत ने भ्रष्टाचार और नियमों का खुला उल्लंघन माना है.

तोशाखाना के नियम और पद का दुरुपयोग

‘तोशाखाना’ शब्द का इतिहास मुगलों के दौर से जुड़ा है, जिसका अर्थ है ‘खजाने वाला कमरा’. आधुनिक पाकिस्तान में इसकी स्थापना 1974 में हुई थी. नियम यह कहता है कि यदि कोई अधिकारी उपहार अपने पास रखना चाहता है, तो उसे बाजार दर के अनुसार भुगतान करना होगा. इस मामले में अदालत ने पाया कि इमरान खान ने अपने पद का इस्तेमाल कर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है.

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अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 5 (2) के तहत 7 साल की सजा दी है. इसी प्रकार बुशरा बीवी को भी इन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की सजा भुगतनी होगी. हालांकि, कानून के अनुसार जेल में बिताया गया पिछला समय उनकी इस सजा की अवधि में शामिल किया जाएगा.

इमरान खान का पक्ष: ‘राजनीतिक बदले की भावना’

फैसले के बाद इमरान खान और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इमरान खान ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने 2018 की तोशाखाना नीति का पूरी तरह पालन किया था और सभी तोहफे प्रोटोकॉल सेक्शन में रिपोर्ट किए गए थे. उन्होंने दलील दी कि वे खुद को इस मामले में सरकारी सेवक नहीं मानते और उपहार उनकी पत्नी को मिला था, इसलिए उन्हें इसकी तकनीकी जानकारी नहीं थी.

इमरान खान के वकीलों का कहना है कि यह पूरा मामला उन्हें राजनीति से बाहर करने की एक सोची-समझी साजिश है. इस फैसले के खिलाफ अब इमरान खान की कानूनी टीम हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है. यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है.

विस्तृत विश्लेषण: पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा असर

एक वरिष्ठ संपादक के नजरिए से देखें तो यह फैसला महज एक कानूनी कार्यवाही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना में चल रही खींचतान का परिणाम है। इमरान खान के लिए 17 साल की सजा का मतलब है उनके सक्रिय राजनीतिक करियर पर लगभग पूर्ण विराम लगना। एक आम नागरिक के लिए यह खबर दर्शाती है कि कैसे शीर्ष स्तर पर हुआ भ्रष्टाचार देश की अर्थव्यवस्था और नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। पाकिस्तान में जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में नेतृत्व पर लगे ये गंभीर दाग व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं।

जानें पूरा मामला

इमरान खान और बुशरा बीवी पर लगे आरोपों का यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब उनकी सरकार गिरने के बाद जांच एजेंसियों ने तोशाखाना के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए. यह मामला विशेष रूप से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों के अवैध अधिग्रहण और कम मूल्य पर खरीद से जुड़ा है. पीटीआई संस्थापक के खिलाफ ऐसे कई मामले लंबित हैं, जिनमें से तोशाखाना-2 सबसे प्रमुख है.

मुख्य बातें (Key Points)
  • 17 साल की सजा: इमरान खान और बुशरा बीवी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल जेल की सजा सुनाई गई.

  • करोड़ों का जुर्माना: दोनों दोषियों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगा है.

  • महंगा ज्वेलरी सेट: सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले 7 करोड़ के ज्वेलरी सेट को सिर्फ 58 लाख में खरीदने का आरोप साबित हुआ.

  • हाई कोर्ट में अपील: इमरान खान की कानूनी टीम ने इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.

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