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The News Air - Breaking News - केवल लंबी सेवा के आधार पर कर्मचारी स्थायी नहीं हो सकते: High Court

केवल लंबी सेवा के आधार पर कर्मचारी स्थायी नहीं हो सकते: High Court

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारियों को केवल उनकी सेवा के लंबे समय के आधार पर ही स्थायी नहीं किया जा सकता, जब तक कि नौकरी के दौरान उनका काम और आचरण अच्छा न हो।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 28 सितम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, नौकरी
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High Court
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Punjab Haryana High Court Employment Regularization मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। Punjab and Haryana High Court ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों को केवल उनकी सेवा के लंबे समय के आधार पर ही स्थायी (नियमित) नहीं किया जा सकता, जब तक कि नौकरी के दौरान उनका काम और आचरण अच्छा न हो। इसके साथ ही बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थायी करने से इनकार करने के लिए जिस खराब आचरण को आधार बनाया जाएगा, वह पांच साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

देखा जाए तो यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Mawan Dhian Yojana: ₹1000 की अगस्त किश्त पर खतरा! High Court ने Welfare Fund Transfer पर लगाई रोक

किस मामले में आया यह फैसला?

यह फैसला पंजाब में स्थानीय सरकारों द्वारा उन कर्मचारियों के मामलों में दाखिल अपीलों पर आया है, जिन्होंने दशकों तक सेवा निभाई थी। सिंगल जज ने इन कर्मचारियों की रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उनकी सेवाओं को स्थायी करने के आदेश दिए थे।

समझने वाली बात है कि ये सभी मामले नगर निगमों/नगर परिषदों में काम करने वाले ड्राइवरों से संबंधित थे। कुछ लोगों ने 30 साल से अधिक समय तक सेवा दी थी, फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया था।

Division Bench का निर्णय

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव पर आधारित डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेशों में संशोधन करते हुए यह टिप्पणी की।

बेंच ने कहा: “एक बार जब उक्त सेवा को स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्थायी करने का दावा मान्य सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार बनता है…”

यहां ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट ने लंबी सेवा की मान्यता दी, लेकिन साथ ही शर्तें भी लगाईं।

नगर निगमों की दलील

नगर निगमों की ओर से दाखिल अपीलों में यह दलील दी गई कि सिंगल जज ने यह जांचे बिना ही स्वतः (Deemed) स्थायी करने के आदेश दे दिए कि क्या संबंधित उत्तरदाता कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड स्थायी किए जाने योग्य है या नहीं।

अगर गौर करें तो यह दलील तर्कसंगत है। केवल लंबे समय तक काम करना पर्याप्त नहीं हो सकता। कर्मचारी का प्रदर्शन और आचरण भी महत्वपूर्ण है।

बेंच ने इस बात को स्वीकार करते हुए दर्ज किया: “सिंगल जज द्वारा यह देखे बिना ही सेवाओं को स्थायी कर दिया गया कि किसी भी उत्तरदाता का रिकॉर्ड स्थायी करने योग्य है या नहीं।”

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

इस दलील को स्वीकार करते हुए बेंच ने कहा: “यह दलील मान्य है क्योंकि तीन दशकों की सेवा निभाने वाले कर्मचारियों की सेवाएं केवल तभी स्थायी की जा सकती हैं जेकर सेवाकाल के दौरान ऐसे कर्मचारी का काम और आचरण अच्छा रहा हो।”

यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दो शर्तें स्पष्ट हैं:

1. काम (Work Performance):

  • कर्मचारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया
  • उत्पादकता कैसी रही
  • लक्ष्य पूरे किए या नहीं
  • कार्य की गुणवत्ता

2. आचरण (Conduct):

  • अनुशासन
  • समय की पाबंदी
  • वरिष्ठों के साथ व्यवहार
  • कार्यालय नियमों का पालन

दिलचस्प बात यह है कि दोनों पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। केवल काम अच्छा होना या केवल आचरण अच्छा होना पर्याप्त नहीं है।

5 साल की सीमा: महत्वपूर्ण प्रावधान

कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही – स्थायी करने से इनकार करने के लिए जिस खराब आचरण को आधार बनाया जाएगा, वह पांच साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

यह प्रावधान बेहद संतुलित है। इसका मतलब है:

सकारात्मक पहलू:

  • पुरानी गलतियों को माफ किया जा सकता है
  • कर्मचारी को सुधरने का मौका मिलता है
  • हाल के प्रदर्शन पर फोकस

नकारात्मक पहलू:

  • 10-15 साल पुरानी गलतियों के आधार पर इनकार नहीं हो सकता
  • प्रशासन को नियमित मूल्यांकन करना होगा
  • पुराने मामलों को ताजा नहीं किया जा सकता

समझने वाली बात है कि यह नियम कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हितों का संतुलन बनाता है।

पहलूविवरण
मामलापंजाब के नगर निगमों में ड्राइवरों की नियुक्ति
सेवा अवधि30+ वर्ष (कुछ मामलों में)
सिंगल जज का आदेशस्वतः स्थायी करने का आदेश
Division Bench का निर्णयशर्तों के साथ स्थायीकरण
मुख्य शर्तकाम और आचरण अच्छा होना जरूरी
समय सीमाखराब आचरण 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए
Supreme Court के पूर्व निर्णयों का संदर्भ

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में Supreme Court of India के कई पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि लंबी सेवा के बाद स्थायीकरण का दावा बनता है।

लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह “बिना शर्त” दावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी संतोषजनक सेवा की शर्त है।

वकीलों की भूमिका

अपीलकर्ताओं (नगर निगमों) की ओर से वकील समीर सचदेवा, अभिलक्ष गैंद, के.एस. दादवाल और हर्ष अग्रवाल पेश हुए।

उन्होंने प्रभावी ढंग से यह बिंदु रखा कि स्वतः स्थायीकरण न्यायसंगत नहीं है। सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा आवश्यक है।

कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है?

यह फैसला अस्थायी/संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है:

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सकारात्मक संदेश:

  • लंबी सेवा का महत्व है
  • 30 साल की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
  • स्थायीकरण का अधिकार बनता है

लेकिन शर्तें:

  • केवल उपस्थिति पर्याप्त नहीं
  • काम की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है
  • अनुशासन आवश्यक है
  • हाल के 5 साल का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए

चिंता का विषय यह है कि कई लोग सोचते हैं कि लंबे समय तक काम करना ही पर्याप्त है। लेकिन यह फैसला स्पष्ट करता है कि गुणवत्ता भी जरूरी है।

नियोक्ताओं की जिम्मेदारी

यह फैसला नियोक्ताओं (सरकारी विभागों, नगर निगमों आदि) पर भी जिम्मेदारी डालता है:

नियमित मूल्यांकन:

  • हर साल प्रदर्शन रिपोर्ट बनानी होगी
  • आचरण का रिकॉर्ड रखना होगा
  • कमियों को समय पर इंगित करना होगा

5 साल का रिकॉर्ड:

  • पुराने मामलों को नहीं उठा सकते
  • हाल के प्रदर्शन पर फोकस करना होगा
  • पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली चाहिए

निष्पक्षता:

  • व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचना होगा
  • वस्तुनिष्ठ मापदंड होने चाहिए
  • दस्तावेजी साक्ष्य जरूरी
विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव

यह फैसला केवल नगर निगमों तक सीमित नहीं रहेगा:

स्कूल और कॉलेज:

  • अस्थायी शिक्षक
  • संविदा कर्मचारी

स्वास्थ्य विभाग:

  • दैनिक वेतन भोगी
  • आउटसोर्स कर्मचारी

अन्य सरकारी विभाग:

  • विभिन्न श्रेणियों के अस्थायी कर्मी

दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों अस्थायी कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं।

मामले को वापस भेजा गया

हाईकोर्ट ने मामलों को वापस संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है ताकि वे:

  • हर कर्मचारी का व्यक्तिगत मूल्यांकन करें
  • पिछले 5 साल का सेवा रिकॉर्ड देखें
  • काम और आचरण की समीक्षा करें
  • उसके बाद स्थायीकरण का निर्णय लें

यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।

कानूनी दृष्टिकोण

यह फैसला कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को स्थापित करता है:

1. लंबी सेवा का अधिकार:

  • “मान्य” लेकिन “पूर्ण” नहीं
  • शर्तों के अधीन

2. समयावधि का महत्व:

  • 5 साल की सीमा
  • ताजा रिकॉर्ड पर फोकस

3. न्यायिक संतुलन:

  • कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हित
  • न्याय के साथ व्यावहारिकता

राहत की बात है कि अदालत ने मध्यम मार्ग अपनाया है। न तो पूर्णतः कर्मचारी के पक्ष में, न ही पूर्णतः प्रशासन के पक्ष में।

आगे की राह

इस फैसले के बाद:

  • संबंधित विभाग मूल्यांकन करेंगे
  • योग्य कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा
  • अयोग्य कर्मचारियों को कारण बताए जाएंगे
  • असंतुष्ट लोग फिर अदालत जा सकते हैं

समझने वाली बात है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन यह सुनिश्चित करेगी कि योग्य लोगों को उनका हक मिले।


मुख्य बातें (Key Points)

• Punjab Haryana High Court ने कहा सिर्फ लंबी सेवा से स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकती

• कर्मचारी का काम और आचरण अच्छा होना जरूरी

• स्थायीकरण से इनकार 5 साल से पुराने आचरण पर आधारित नहीं हो सकता

• पंजाब के नगर निगमों में ड्राइवरों के मामले में फैसला

• Division Bench ने Single Judge के आदेश में संशोधन किया

• मामले पुनः मूल्यांकन के लिए विभागों को भेजे गए

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