चंडीगढ़ (The News Air)पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा तीक्ष्ण सूद को जारी पेंशन वसूली नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, पंजाब विधानसभा सचिव द्वारा भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद को अतिरिक्त पेंशन की वसूली पर नोटिस जारी किया गया था।
हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश तीक्ष्ण सूद द्वारा पेंशन वसूली के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा सचिव ने बीते महीने तीक्ष्ण सूद को नोटिस जारी कर उन्हें अधिक पेंशन जारी किए जाने की बात कही थी। ऐसे में उनसे अधिक पेंशन की वसूली किए जाने की बात कही गई थी।
भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने दिया जवाब
भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने पंजाब सरकार के नोटिस का जवाब दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेशों को रद्द करने की मांग की। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा साल 2022 में विधायकों व मंत्रियों की पेंशन कम करने का फैसला किया गया था। इसी कारण भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक तीक्ष्ण सूद को अधिक पेंशन लिए जाने पर उसकी वसूली के संबंध में नोटिस जारी किया गया था।