The News Air: पंजाब में सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा विवादों में घिर गए हैं। उन पर चुनाव के दौरान आपराधिक केस की जानकारी छुपाने का आरोप है। इस संबंध में उनसे चुनाव हारे अकाली नेता हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने विधायक हरमीत सिंह से 15 जुलाई तक इसका जवाब तलब कर लिया है।
इससे पहले चुनाव के वक़्त हरमीत सिंह पर केस की जानकारी छुपाने के आरोप में FIR दर्ज़ हो चुकी है। सनौर के जुलका पुलिस थाने में रिटर्निंग अफ़सर जसलीन कौर भुल्लर की शिकायत पर यह केस दर्ज़ हुआ था।
जिस केस में भगोड़े, वह छुपाया
अकाली नेता हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि हरमीत सिंह ने चुनाव लड़ते वक़्त एफिडेविट में सभी केसों की जानकारी नहीं दी। इनमें एक केस ऐसा है, जिसमें उन्हें भगोड़ा क़रार दिया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं दी। उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।
आरोप सही साबित हुए तो रद्द होगा निर्वाचन
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक़ चुनाव लड़ने वाले को अपने ऊपर दर्ज़ केसों और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत इसे अनिवार्य किया गया है। अगर हाईकोर्ट में चंदूमाजरा का आरोप सही साबित हो जाता है तो नियम के मुताबिक़ हरमीत सिंह का निर्वाचन रद्द हो सकता है। जानकारी छुपाने पर विधायक अपने पद पर बने रहने में अयोग्य हो जाता है।