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The News Air - Breaking News - HC का फैसला जनता के हित में, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, Live Streaming पर बोले

HC का फैसला जनता के हित में, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, Live Streaming पर बोले

कानूनविद्

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 4 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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वकील अभिषेक ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग करना कोई गुनाह नहीं है अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी अपनी कारगुजारी को अच्छा बता रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है तो ऐसे में बेरोक-टोक लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने के अपराध की धारा लागू किए जाने के मद्देनजर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि फेसबुक लाइव या लाइव स्ट्रीमिंग करना, किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के कामकाज या लोकसेवा में बाधा डालने का अपराध नहीं है. कोर्ट का कहना है कि किसी सरकारी कामकाज की हकीकत को दिखाना भला कैसे और किस तरह से अपराध हो सकता है. इस फैसले को कानून के विशेषज्ञों ने आम जनता के हित में बताया और इसका फायदा लोगों को मिलेगा.

हाईकोर्ट के फैसला को जनहित का बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डीके गर्ग का कहना है कि आईपीसी की धाराएं और एक जुलाई से देशभर में लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर लागू की जाती है. ऐसे मामलों में कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हुआ, लेकिन हर कानून के अपने 2 पहलू होते हैं और यही वजह है कि सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं होता ही रहा है.

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सरकारी काम का वीडियो बनाना गलत नहींः गर्ग

वरिष्ठ अधिवक्ता गर्ग ने कहा कि मौजूदा समय देश में डेढ़ सौ से भी ज्यादा ऐसे मामले विभिन्न राज्यों में उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जो सरकारी कामकाज की हकीकत को वीडियो बनाकर या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन मेरी नजर में यह गलत नहीं है और ना ही यह किसी तरह का कोई अपराध है. हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है. अब देशभर में दर्ज ऐसे मामलों में चार्ज किए गए लोगों को हाईकोर्ट के फैसले का लाभ मिलेगा.

साथ ही गर्ग ने स्पष्ट किया कि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है. ऐसे में उसका वीडियो बनाया जाना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा. लेकिन यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि आप उस कामकाज में किसी तरह का बाधा ना डालें.

संयमित भाषा का उपयोग होः वकील ग्यानंत

सुप्रीम कोर्ट के वकील ग्यानंत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि लाइव-स्ट्रीमिंग को सरकारी कार्रवाई में बाधा नहीं माना जा सकता. फैसले में कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बिना किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के विरोध या संयमित भाषा का उपयोग, किसी अधिकारी के कार्य में बाधा डालने का अपराध नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने मामले पर फैसला दिया है, जो आम जनता के हित में है क्योंकि अभी तक सरकारी कर्मचारियों की ओर से ऐसे मामलों में तत्काल सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था. ऐसे में आम आदमी के पास अदालत में ही यह सफाई देने का मौका होता था कि उसकी ओर से सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डाली गई, बल्कि सिर्फ हकीकत को सामने लाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा था. हाईकोर्ट का फैसला आने पर यह स्थिति स्पष्ट हो गई है और पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करने के दौरान इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि अदालत में ऐसे मुकदमे पर फटकार पड़ेगी.

वकील अभिषेक ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग करना कोई गुनाह नहीं है अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी अपनी कारगुजारी को अच्छा बता रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है तो ऐसे में बेरोक-टोक लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर देगी, क्योंकि इस फैसले के व्यापक प्रभाव हैं.

अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हाईकोर्ट के फैसले का लाभ आम जनता को मिलेगा. अगर सर्वोच्च अदालत की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई. इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक वाहन चालक के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले पर दिया गया. इसमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन के कागज मांगे जाने पर वीडियो बनाए जाने के मद्देनजर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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