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The News Air - Breaking News - HC Judge Rohit Deo Resigns : बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित देव ने दिया इस्तीफा, कहा…

HC Judge Rohit Deo Resigns : बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित देव ने दिया इस्तीफा, कहा…

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 4 अगस्त 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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HC Judge Rohit Deo Resigns | बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित देव ने दिया इस्तीफा, कहा- अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता
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नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट के जज (न्यायाधीश) रोहित देव ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति देव ने अदालत में कई वकीलों की मौजूदगी में यह घोषणा की। उसके बाद आज के लिए उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले निस्तारित मान लिये गये।

अदालत कक्ष में मौके पर मौजूद एक वकील के अनुसार न्यायमूर्ति देव ने इस्तीफा देने की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह ‘अपने आत्म सम्मान के विरुद्ध काम नहीं कर सकते।’

पिछले साल न्यायमूर्ति देव ने माओवादियों के साथ कथित संबंध के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साईंबाबा को बरी कर दिया था और कहा था कि अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत वैध मंजूरी के अभाव में सुनवाई की कार्यवाही ‘अमान्य’ है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्थगन लगा दिया था और हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को इस मामले पर नये सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति देव ने महाराष्ट्र सरकार के तीन जनवरी के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के क्रियान्वयन पर स्थगन लगा दिया था। इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार को नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के निर्माण या क्रियान्वयन कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे लघु खनिज के संबंध में राजस्व विभाग की दंडात्मक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार दिया गया था।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति देव ने अदालत में मौजूद वकीलों से कहा कि वह चाहते हैं कि वे (वकील) कठिन परिश्रम करते रहें। उन्होंने कई मौकों पर सख्त रूख अपनाने को लेकर उनसे माफी भी मांगी।

न्यायमूर्ति देव को जून, 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया था और वह दिसंबर, 2025 में सेवानिवृत होने वाले थे। हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किये जाने से पूर्व उन्होंने वर्ष 2016 में महाराष्ट्र सरकार के लिए महाधिवक्ता के रूप में काम किया था। (एजेंसी)

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