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“दिल्ली-NCR में फिर GRAP-4 लागू: प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम, जानें क्या-क्या होगा प्रतिबंधित”

The News Air by The News Air
Wednesday, 15th January, 2025
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Delhi NCR GRAP-4
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नई दिल्ली (New Delhi)15 जनवरी (The News Air): दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को फिर से लागू कर दिया गया है। यह कदम बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

GRAP-4 के तहत कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • निर्माण और तोड़फोड़ कार्य (Construction and Demolition Activities) पर पूरी तरह प्रतिबंध।
  • कच्ची सड़कों पर वाहन आवागमन और निर्माण सामग्री (Construction Material) ले जाने वाले वाहनों पर रोक।
  • केवल CNG, Electric, और BS-4 Diesel Vehicles को छूट।
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों (Non-essential Commercial Vehicles) का प्रवेश बंद।
  • खुले में कचरा जलाना (Open Garbage Burning) और पॉलीथीन का उपयोग सख्त मना।

कैसा रहेगा ट्रैफिक और निर्माण कार्यों पर असर? : 

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  • दिल्ली में भारी वाहनों (Heavy Vehicles) के प्रवेश पर रोक रहेगी, जिससे ट्रक लोडर और बड़े मालवाहक वाहन प्रभावित होंगे।
  • सड़कों, फ्लाईओवर (Flyover) और सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कार्यों को फिलहाल बंद कर दिया गया है।
  • प्रदूषण के कारण सभी निर्माण परियोजनाओं को रोक दिया गया है, जिसमें बिजली लाइनों, पाइपलाइनों, और अन्य बड़े काम शामिल हैं।

कोहरे और प्रदूषण की वजह से दृश्यता में गिरावट : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में कोहरा (Fog) और शांत हवा (Calm Winds) प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं।

  • सफदरजंग (Safdarjung) में सुबह दृश्यता 200 मीटर रही।
  • पालम (Palam) में न्यूनतम दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई।

कोहरे की वजह से वायु गुणवत्ता और खराब हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।


क्या है GRAP-4 और इसके तहत क्या पाबंदियां हैं? : ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए लागू की जाने वाली चार-चरणीय योजना है। इसका चौथा चरण सबसे सख्त माना जाता है।
GRAP-4 के तहत:

  1. वाहनों पर प्रतिबंध (Vehicle Restrictions): गैर-जरूरी वाणिज्यिक और डीजल वाहनों का प्रवेश बंद।
  2. निर्माण कार्य (Construction Ban): किसी भी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर सख्त रोक।
  3. कचरा जलाने पर रोक (Garbage Burning): खुले में कचरा जलाने पर भारी जुर्माना।
  4. फैक्ट्रियां (Factories): प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर तात्कालिक प्रतिबंध।

दिल्ली-एनसीआर की जनता पर प्रभाव:  GRAP-4 लागू होने के बाद रोजमर्रा के कार्यों पर असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और निर्माण उद्योग से जुड़े हजारों लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Air Quality) सुधारने के लिए बेहद जरूरी है।


दिल्ली-NCR की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर काबू पाने के लिए GRAP-4 के तहत कड़े कदम उठाए गए हैं। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि ये पाबंदियां प्रदूषण को नियंत्रित करने में कितनी कारगर साबित होती हैं।

क्या GRAP-4 के नियम प्रदूषण रोकने में मदद करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।

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