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The News Air - NEWS-TICKER - खाद्य पदार्थ में मिलावट मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा

खाद्य पदार्थ में मिलावट मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा

WHO का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलावट के बारे में सामान्य जागरूकता लाना, सभी को स्वस्थ, संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित करना है।

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 4 जनवरी 2024
in NEWS-TICKER, लाइफस्टाइल, स्पेशल स्टोरी, हेल्थ
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खाद्य पदार्थों में मिलावट

खाद्य पदार्थों में मिलावट

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The News Air – जीवन के निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। हम सभी भोजन खाते हैं और विभिन्न चयापचय गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी जीवित जीवों को विकास, कार्य, मरम्मत और जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।
आज बाजार में विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं, और दैनिक आधार पर , हम सभी विभिन्न खाद्य स्रोतों पर निर्भर हैं, जिनमें सब्जियां, फल, अनाज, दालें, फलियां आदि शामिल हैं। जब हम ताज़ी सब्जियाँ और अन्य किराने का सामान खरीदते हैं ,  तो हमें अनाज और अनाज में छोटे-छोटे कंकड़, गोभी, ब्रोकोली जैसी गहरे दाग वाली सब्जियाँ, फल, गहरा लाल मांस और बहुत कुछ दिखाई देता है।

खाद्य पदार्थ

बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। आज मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। शरीर के पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण आदि की पर्याप्त मात्रा को आहार में शामिल करना आवश्यक है तथा ये सभी पोषक तत्व संतुलित आहार से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह तभी संभव है, जब बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री, दालें, अनाज, दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल इत्यादि मिलावटरहित हों। खाद्य अपमिश्रण से उत्पाद की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों में सस्ते रंजक इत्यादि की। मिलावट करने से उत्पाद तो आकर्षक दिखने लगता है, परंतु पोषकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को अनुचित ढंग से संग्रहीत किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावटयुक्त कहा जाएगा। भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन् 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए एक्ट 1954) लागू किया गया। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुए उपरोक्त खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम बनाया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य है:

  •  जहरीले एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से जनता की रक्षा करना
  • घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री की रोकथाम
  • धोखाधड़ी प्रथा को नष्ट करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना

खाद्य पदार्थ

खाद्य पदार्थों में मिलावट क्यों की जाती है?

विकासशील देशों में भोजन को दूषित करने या भोजन में उसके घटक मिलाने की प्रक्रिया एक आम बात है।

उदाहरण के लिए: दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिलाकर उसे पतला किया जा सकता है और उसकी  ठोस मात्रा बढ़ाने के लिए अक्सर स्टार्च पाउडर मिलाया जाता है।

खाद्य पदार्थ

खाद्य उत्पादों में मिलावट के मुख्य कारण नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • व्यवसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में अभ्यास किया गया।
  • किसी अन्य खाद्य पदार्थ की नकल।
  • उचित भोजन सेवन की जानकारी का अभाव।
  • खाद्य उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा बढ़ाना।
  • तेजी से बढ़ती आबादी के लिए भोजन की बढ़ती मांग।
  • कम लागत में खाद्य पदार्थों से अधिकतम लाभ कमाना।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के तरीके

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  • फलों को जल्दी पकाने के लिए कुछ रसायन मिलाना।
  • विघटित फलों और सब्जियों को अच्छे फलों और सब्जियों के साथ मिलाना।
  • उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ प्राकृतिक और रासायनिक रंगों को जोड़ना।
  • अनाज, दालों और अन्य फसलों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत और संगमरमर के चिप्स का मिश्रण।
  • उत्पाद का वजन या प्रकृति बढ़ाने के लिए अच्छे पदार्थों के साथ सस्ते और घटिया पदार्थ पूर्णतः या आंशिक रूप से मिलाये जाते हैं। खाद्य पदार्थ

मिलावट उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पादों की मात्रा बढ़ाने के लिए उनमें कच्ची और अन्य सस्ती सामग्री मिलाने की एक अवैध प्रथा है। इस मिलावटी भोजन का सेवन अत्यधिक विषैला होता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, जिनमें पोषण की कमी से होने वाली बीमारियाँ , किडनी विकार और किसी व्यक्ति के हृदय, गुर्दे और यकृत सहित अंग प्रणालियों की विफलता शामिल है।

मिलावट को कैसे रोका जा सकता है?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और खाद्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार, मात्रा बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने के लिए कई खाद्य उत्पादों में मिलावट की गई है। खाद्य उत्पादों में मिलावट करने की यह प्रथा विकासशील देशों और अन्य पिछड़े देशों में काफी आम है। हर साल, 7 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और रिपोर्टों के अनुसार, WHO का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलावट के बारे में सामान्य जागरूकता लाना, सभी को स्वस्थ, संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित करना है।

खाद्य पदार्थ

मिलावट से बचने के लिए यहां कुछ सुरक्षा सुझाव दिए गए हैं

  • गहरे रंग, जंक फूड और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें।
  • सभी अनाजों, दालों और अन्य खाद्य उत्पादों को साफ और संग्रहित करना सुनिश्चित करें।
  • उपयोग करने से पहले फलों और सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धो लें।
  • दूध, तेल और अन्य खाद्य उत्पाद जैसे पाउच खरीदने से पहले जांच लें कि सील वैध है या नहीं।
  • हमेशा लाइसेंस संख्या, सामग्री की सूची, निर्मित तिथि और उसकी समाप्ति तिथि के साथ एफएसएसएआई-मान्य लेबल वाले उत्पादों की जांच करना और खरीदना सुनिश्चित करें।
गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवंबर में आयोग से खाद्य पदार्थो में मिलावट संबंधी आइपीसी की धारा 272 व 273 में संशोधन पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध का मुद्दा उठाने वाली अच्युतानंद तीरथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा था कि वह उत्तर प्रदेश व उड़ीसा राज्य की तरह आइपीसी की धारा 272 व 273 में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करें। इन दोनों राज्यों ने खाद्य पदार्थ में मिलावट पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।

आयोग ने माना है कि मिलावट के अपराध में सजा बहुत कम है। खाद्य पदार्थ में मिलावट मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। रिपोर्ट में व्यक्ति को मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से हुई क्षति के हिसाब से कैद और जुर्माने के दंड की सिफारिश की है। साथ ही पीड़ित को मुआवजा दिए जाने की भी सिफारिश की गई है।

आयोग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैन्डर्ड एक्ट 2006 और आइपीसी की धारा 272 और 273 में मुकदमा चलाए जाने के बारे में मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित होने के कारण उस पर राय नहीं दी है। हालांकि रिपोर्ट मे कहा गया है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के प्रावधान पूरी क्षेत्र को कवर नहीं करते इसलिए आइपीसी के प्रावधान बेकार नहीं माने जा सकते।

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