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The News Air - Breaking News - EPFO New Rules: PF से जुड़े बड़े बदलाव, अब सैलरी वालों पर कैसे होगा असर? जानें डिटेल

EPFO New Rules: PF से जुड़े बड़े बदलाव, अब सैलरी वालों पर कैसे होगा असर? जानें डिटेल

केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के टैक्स नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा, जानिए कैसे बदलेगा आपका पीएफ कैलकुलेशन।

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
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EPFO New Rules
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EPFO New Rules का एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) ट्रस्ट से जुड़े टैक्स नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का मकसद नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पीएफ ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटरों के बीच होने वाली उलझन को कम करना है। इसके लिए अब आयकर नियमों को ईपीएफ कानूनों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि लोगों को दो अलग-अलग कानूनों के चक्कर में भ्रम की स्थिति न हो।

अब तक पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत चलते थे, जबकि कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े नियम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952) और ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत तय होते थे। दोनों कानूनों में अंतर होने से कई तरह की भ्रम की स्थिति बनती थी, जिसे अब सरकार दूर करने जा रही है।

क्या बदलेगा? समझिए पूरा गणित

सबसे बड़ा बदलाव पीएफ ट्रस्ट की मान्यता को लेकर होगा। अब आयकर कानून के तहत मान्यता सिर्फ उन्हीं पीएफ ट्रस्ट को मिलेगी, जिन्हें ईपीएफ एक्ट की धारा 17 के तहत छूट मिली हो। इसका मतलब यह है कि अब हर पीएफ ट्रस्ट को सरकार के निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा, तभी उसे टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

पीएफ ट्रस्ट का निवेश अब पूरी तरह से ईपीएफ नियमों के मुताबिक होगा। पहले सरकारी सिक्योरिटीज में 50% निवेश की सीमा थी, लेकिन अब यह पाबंदी हटने जा रही है। इससे पीएफ ट्रस्ट को निवेश के लिए ज्यादा आजादी मिलेगी और संभावना है कि इससे रिटर्न पर भी सकारात्मक असर पड़े।

नियोक्ता के योगदान पर टैक्स की नई सीमा

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बदलाव नियोक्ता के योगदान को लेकर है। अब तक नियोक्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% से ज्यादा पीएफ में जमा कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर टैक्स की एक नई सीमा तय कर दी गई है।

नए नियम के मुताबिक, सालाना ₹7.5 लाख तक का नियोक्ता योगदान टैक्स फ्री रहेगा। अगर नियोक्ता इससे ज्यादा रकम कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करता है, तो वह अतिरिक्त राशि कर्मचारी के लिए टैक्स योग्य मानी जाएगी। यानी अगर एक साल में नियोक्ता की तरफ से आपके पीएफ में 7.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा होती है, तो उस अतिरिक्त रकम पर आपको टैक्स देना होगा।

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इस नियम का सबसे ज्यादा असर ऊंची सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनके नियोक्ता उनके पीएफ में बड़ी रकम जमा करते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा है और नियोक्ता 12% से ज्यादा का योगदान दे रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं आप 7.5 लाख की सीमा के पार तो नहीं जा रहे।

हालांकि, आम मिडिल क्लास कर्मचारी के लिए यह सीमा काफी ज्यादा है। आमतौर पर किसी कर्मचारी के पीएफ में नियोक्ता का योगदान 7.5 लाख के आसपास नहीं पहुंचता, इसलिए ज्यादातर लोगों को इस बदलाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन कर्मचारियों का पैकेज बहुत बड़ा है और उन्हें PF के रूप में बड़ी रकम मिलती है, उन्हें अब टैक्स का झटका लग सकता है।

‘जानें पूरा मामला’

केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट से जुड़े टैक्स नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल पीएफ ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत चलते हैं, जबकि कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े नियम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत तय होते हैं। इन दोनों कानूनों में तालमेल न होने के कारण अक्सर भ्रम की स्थिति बन जाती थी। सरकार अब आयकर नियमों को ईपीएफ कानूनों के अनुरूप कर इस भ्रम को दूर करना चाहती है। इसके तहत अब सिर्फ उन्हीं पीएफ ट्रस्ट को मान्यता मिलेगी जो ईपीएफ एक्ट की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त हैं। साथ ही, नियोक्ता के योगदान की सालाना 7.5 लाख रुपए की सीमा तय की गई है, जिससे ज्यादा रकम टैक्स के दायरे में आएगी।

मुख्य बातें (Key Points)
  • सरकार ने बजट 2026-27 में पीएफ ट्रस्ट के टैक्स नियमों को ईपीएफ कानूनों के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव रखा।

  • अब सिर्फ उन्हीं पीएफ ट्रस्ट को आयकर में मान्यता मिलेगी जिन्हें ईपीएफ एक्ट की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है।

  • नियोक्ता के योगदान पर सालाना ₹7.5 लाख की टैक्स फ्री सीमा तय की गई, इससे ज्यादा रकम टैक्सेबल होगी।

  • पीएफ ट्रस्ट के निवेश पर सरकारी सिक्योरिटीज में 50% निवेश की पाबंदी हटाई जा रही है।

  • इन बदलावों का मकसद नियोक्ताओं, कर्मचारियों और ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटरों के बीच की उलझन को दूर करना है।

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