नई दिल्ली,14 मार्च (The News Air) अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन पर नई नियुक्ति आज हो सकती है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून 2023 के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का चयन तीन सदस्यीय समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री चयन समिति में शामिल होता है।
ये पांच नाम रेस में
- प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त आईआरएस)
- पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी (सेवानिवृत्त आईआरएस)
- जेबी महापात्र (सेवानिवृत्त आईआरएस)
- एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता (आईपीएस)
- राधा एस चौहान (आईएएस)
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई
इस बीच, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने यह याचिका दायर की है।
16 या 17 मार्च को हो सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा : संकेतों के अनुसार, 16 या 17 मार्च को लोकसभा चुनावों की घोषणा की जा सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान 10 मार्च को ही कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त के जम्मू-कश्मीर दौरे से लौटने के बाद इन तारीखों के ऐलान का संकेत दिया था। उनका 12 और 13 मार्च का दौरा खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव का एलान रविवार को किया था।