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The News Air - Breaking News - Egg Expiry Date Rule: यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, बिना मोहर अंडे होंगे नष्ट

Egg Expiry Date Rule: यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, बिना मोहर अंडे होंगे नष्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से अंडों पर उत्पादन तारीख और एक्सपायरी डेट की मोहर लगाना अनिवार्य किया, बिना मोहर वाले अंडे खाने लायक नहीं माने जाएंगे

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 19 मार्च 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें, हेल्थ
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Egg Expiry Date Rule
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Egg Expiry Date Rule को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगा। इस फैसले के बाद अब बाजार से अंडे खरीदते समय आम लोगों को यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अंडे ताजे हैं या पुराने, क्योंकि अंडे पर लगी मोहर ही सारी जानकारी दे देगी।

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी पूरी जानकारी

Egg Expiry Date Rule की जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मिश्रा ने बताया कि अब राज्य में हर अंडा उत्पादक को अपने हर अंडे पर मोहर लगानी होगी। इस मोहर में उत्पादन की तारीख और उपयोग की आखिरी तारीख यानी एक्सपायरी डेट लिखना बेहद जरूरी होगा। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला उपभोक्ताओं को ताजा और सुरक्षित अंडे उपलब्ध कराने के मकसद से लाया गया है।

मुकेश मिश्रा ने यह भी बताया कि अंडों की ताजगी का सीधा संबंध उनके स्टोरेज के तापमान से होता है। अगर अंडे सामान्य तापमान यानी करीब 30 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, तो उन्हें उत्पादन के दो हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वहीं अगर अंडों को फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए, तो उन्हें 5 हफ्ते तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में लिया गया फैसला

सीतापुर के पोल्ट्री फार्म मालिक बालेश्वर वर्मा ने बताया कि Egg Expiry Date Rule का यह अहम फैसला कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया है। बालेश्वर वर्मा ने कहा कि जिस तरह दवाओं पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, ठीक उसी तरह अब अंडों पर भी यह जानकारी अनिवार्य रूप से लिखी जाएगी। इससे ग्राहक बाजार में बड़ी आसानी से अंडों की ताजगी पहचान सकेंगे और बासी या खराब अंडे खरीदने से बच सकेंगे।

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गुलाबी और नीली स्याही से होगी पहचान: स्टोरेज के हिसाब से अलग-अलग रंग

Egg Expiry Date Rule के तहत अंडों पर फूड ग्रेड स्याही से मोहर लगाई जाएगी, ताकि स्याही से किसी भी तरह का स्वास्थ्य खतरा न हो। इस नियम की सबसे खास बात यह है कि स्टोरेज के हिसाब से अलग-अलग रंग की स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा।

सामान्य तापमान पर रखे गए अंडों पर गुलाबी रंग की स्याही से मोहर लगाई जाएगी, जबकि कोल्ड स्टोरेज में रखे गए अंडों पर नीले रंग की स्याही से मोहर लगेगी। इस रंग व्यवस्था से ग्राहकों को एक नजर में ही पता चल जाएगा कि अंडा किस तरह के स्टोरेज में रखा गया था और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है।

बिना मोहर वाले अंडे होंगे नष्ट: सबसे सख्त नियम

Egg Expiry Date Rule का सबसे सख्त प्रावधान यह है कि जिन अंडों पर कोई मोहर नहीं होगी, उन्हें खाने लायक नहीं माना जाएगा। ऐसे बिना मोहर वाले अंडों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद उत्तर प्रदेश में बिना स्टैंप के अंडे बेचना संभव नहीं होगा।

यह कदम उन व्यापारियों पर सीधा शिकंजा कसेगा जो पुराने या बासी अंडों को ताजा बताकर बेचते हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब तक अंडों की ताजगी पहचानने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं था और लोग अक्सर बासी अंडे खरीदकर बीमार पड़ जाते थे।

आम आदमी पर क्या होगा असर

उत्तर प्रदेश सरकार का यह Egg Expiry Date Rule सीधे तौर पर करोड़ों उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़ा हुआ है। बासी या खराब अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट की बीमारी और कई तरह के संक्रमण का खतरा रहता है। अब जब हर अंडे पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से लिखी होगी, तो लोग सोच-समझकर ताजे अंडे खरीद पाएंगे।

वहीं पोल्ट्री फार्म मालिकों और अंडा व्यापारियों को अब अपनी व्यवस्था में बदलाव करना होगा। उन्हें फूड ग्रेड स्याही और स्टैंपिंग मशीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे शुरुआत में कुछ अतिरिक्त खर्च आ सकता है। लेकिन लंबे समय में यह कदम फूड सेफ्टी को बेहतर बनाएगा और उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा।

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कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का Egg Expiry Date Rule अपनी तरह का एक अनूठा और बेहद जरूरी कदम है। जिस तरह दूध, ब्रेड और दवाओं पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, उसी तर्ज पर अब अंडों को भी इस दायरे में लाया गया है। गुलाबी और नीली स्याही का रंग कोड, फूड ग्रेड इंक का इस्तेमाल और बिना मोहर वाले अंडों को नष्ट करने का सख्त प्रावधान यह बताता है कि सरकार इस मामले में गंभीर है। अगर यह नियम सफल रहता है, तो आने वाले समय में दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं और पूरे देश में अंडों की फूड सेफ्टी का स्तर ऊपर उठ सकता है।


मुख्य बातें (Key Points)
  • उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से हर अंडे पर उत्पादन तारीख और एक्सपायरी डेट की मोहर लगाना अनिवार्य होगा।
  • सामान्य तापमान (30°C) पर अंडे 2 हफ्ते और फ्रिज (2-8°C) में 5 हफ्ते तक सुरक्षित रहेंगे।
  • सामान्य तापमान वाले अंडों पर गुलाबी और कोल्ड स्टोरेज वाले अंडों पर नीली फूड ग्रेड स्याही से मोहर लगेगी।
  • बिना मोहर वाले अंडे खाने लायक नहीं माने जाएंगे और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

Q1: अंडों पर एक्सपायरी डेट का नया नियम कब से लागू होगा?

उत्तर प्रदेश में Egg Expiry Date Rule 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस तारीख के बाद बिना मोहर वाले अंडे बेचना और खरीदना दोनों पर रोक लगेगी।

Q2: अंडे कितने दिन तक ताजे रहते हैं?

सामान्य तापमान (लगभग 30°C) पर अंडे उत्पादन से 2 हफ्ते तक ताजे रहते हैं, जबकि फ्रिज में (2-8°C) रखने पर 5 हफ्ते तक सुरक्षित इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

Q3: अंडों पर गुलाबी और नीली मोहर का क्या मतलब है?

गुलाबी मोहर का मतलब है कि अंडा सामान्य तापमान पर रखा गया है और उसकी शेल्फ लाइफ 2 हफ्ते है। नीली मोहर का मतलब है कि अंडा कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था और 5 हफ्ते तक सुरक्षित है।

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