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The News Air - Breaking News - Divorce Laws: अब तलाक के लिए, पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार, SC ने ‘डिवोर्स’ के आधार किए तय

Divorce Laws: अब तलाक के लिए, पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार, SC ने ‘डिवोर्स’ के आधार किए तय

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 1 मई 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Divorce Laws

Divorce Laws

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नई दिल्ली (The News Air). आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संवैधानिक बेंच ने तलाक को लेकर अहम फैसला देते हुए कहा है कि, अगर पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह की गुंजाइश ही न बची हो, तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक (Divorce) को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और न ही 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।

वहीं कोर्ट ने कहा कि, उसने वे फैक्टर्स तय किए हैं, जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट यह भी सुनिश्चित करेगा कि पति-पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मैंटेनेंस, एलिमोनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। बता दें कोर्ट ने यह आदेश 20 सितंबर 2022 को ही सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय ने अब आज सोमवार को व्यवस्था दी कि वह जीवनसाथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म कर सकता है। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूरा न्याय करने का अधिकार है।

संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित किसी मामले में ‘संपूर्ण न्याय’ करने के लिए उसके आदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति ए एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी भी शामिल हैं।

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पीठ ने कहा, ‘‘हमने व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है।” न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके अधिकारों के प्रयोग से संबंधित कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। 

 

Supreme Court’s five-judge Constitution bench holds that it can dissolve a marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage.

Supreme Court says it can invoke special power granted to it under Article 143 of the Constitution and that the mandatory waiting period of… pic.twitter.com/DFdJgM9mJ7

— ANI (@ANI) May 1, 2023
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