• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 शनिवार, 6 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Divorce Laws: अब तलाक के लिए, पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार, SC ने ‘डिवोर्स’ के आधार किए तय

The News Air by The News Air
सोमवार, 1 मई 2023
A A
0
Divorce Laws

Divorce Laws

104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
नई दिल्ली (The News Air). आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संवैधानिक बेंच ने तलाक को लेकर अहम फैसला देते हुए कहा है कि, अगर पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह की गुंजाइश ही न बची हो, तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक (Divorce) को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और न ही 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।

वहीं कोर्ट ने कहा कि, उसने वे फैक्टर्स तय किए हैं, जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट यह भी सुनिश्चित करेगा कि पति-पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मैंटेनेंस, एलिमोनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। बता दें कोर्ट ने यह आदेश 20 सितंबर 2022 को ही सुरक्षित रख लिया था।

उच्चतम न्यायालय ने अब आज सोमवार को व्यवस्था दी कि वह जीवनसाथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म कर सकता है। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूरा न्याय करने का अधिकार है।

संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित किसी मामले में ‘संपूर्ण न्याय’ करने के लिए उसके आदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति ए एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी भी शामिल हैं।

यह भी पढे़ं 👇

6 December 2025 Horoscope

6 December 2025 Horoscope: इन 4 राशियों के लिए 100% शानदार दिन, जानें आज का Rashifal

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis

IndiGo Crisis जानबूझकर किया गया? ₹1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा खेल, Shocking Reality!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
CM Mann

CM मान का जापान रोड शो!ओसाका में जापानी कंपनियों ने दिखाई BIG INTEREST, निवेश का रास्ता खुला!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Dharmendra 90th Birthday

Dharmendra 90th Birthday: फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्म हाउस के गेट

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025

पीठ ने कहा, ‘‘हमने व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है।” न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके अधिकारों के प्रयोग से संबंधित कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। 

 

Supreme Court’s five-judge Constitution bench holds that it can dissolve a marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage.

Supreme Court says it can invoke special power granted to it under Article 143 of the Constitution and that the mandatory waiting period of… pic.twitter.com/DFdJgM9mJ7

— ANI (@ANI) May 1, 2023
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

6 December 2025 Horoscope

6 December 2025 Horoscope: इन 4 राशियों के लिए 100% शानदार दिन, जानें आज का Rashifal

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis

IndiGo Crisis जानबूझकर किया गया? ₹1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा खेल, Shocking Reality!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
CM Mann

CM मान का जापान रोड शो!ओसाका में जापानी कंपनियों ने दिखाई BIG INTEREST, निवेश का रास्ता खुला!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Dharmendra 90th Birthday

Dharmendra 90th Birthday: फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्म हाउस के गेट

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR