• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 गुरूवार, 1 जनवरी 2026 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • वेब स्टोरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • वेब स्टोरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Delhi Services Bill: दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष की नारेबाजी के बीच बोले अमित शाह

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 1 अगस्त 2023
A A
0
Delhi Services Bill
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

Parliament Monsoon Session: भारी हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023) को लोकसभा में पेश किया। यह बिल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है। विधेयक बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के खिलाफ एकजुट विपक्ष के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

दिल्ली सर्विस बिल पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। AIMIM और TMC ने दिल्ली सर्विस बिल का विरोध किया, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BJD ने भी इस बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।

हंगामे के बीच बोले शाह

यह भी पढे़ं 👇

Chandigarh New Year Alert

Chandigarh New Year Alert: शराब पीकर ड्राइविंग की तो सीधा एक्शन, महिलाओं को Free Drop

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Health Tips

Health Tips: दिल की धड़कन धीमी? Bradycardia के संकेत और इलाज जानें

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
punjab police

War Against Drugs: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 117 तस्कर Arrest, 1.2 किलो हेरोइन बरामद

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Astrology Forecast 2026

Astrology Forecast 2026: 1 जनवरी को ग्रहों की चाल से चमकेंगी कुछ खास राशियां

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025

लोकसभा में GNCT (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है। सारी आपत्ति राजनीतिक है। कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पूरी तरह से संघीय विरोधी और अलोकतांत्रिक है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

AAP को मिला विपक्ष का साथ

दिल्ली सरकार सहित अन्य विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही है। संसद में पहले से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच गतिरोध जारी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली सेवा अध्यादेश संसद में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की एकता का पहला इम्तिहान होगा।

विवादस्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को लाया गया था। इससे एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था। हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय नहीं दिए गए।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah speaks on GNCT (Amendment) bill 2023 in the Lok Sabha, says "Constitution has given the House, power to pass any law regarding the state of Delhi. Supreme Court judgement has clarified that Parliament can bring any law regarding the state of… pic.twitter.com/IoAlEP6prt

— ANI (@ANI) August 1, 2023

केंद्र ने जारी किया है अध्यादेश

केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश 19 मई को लाया गया था। इससे एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को सर्विस से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था। हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन से जुड़े विषय नहीं दिए गए। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि BJP द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम BJP के अलावा किसी और पार्टी को वोट देंगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे।

Previous Post

‘ELON MUSK’को बड़ा झटका, ट्विटर हेडक्वाटर की बिल्डिंग से हटाया गया X का Logo

Next Post

NIA की रेड: खालसा एड के ऑफिस में दस्तावेज खंगाले; टीम ने एक घंटा की जांच-पड़ताल

Related Posts

Chandigarh New Year Alert

Chandigarh New Year Alert: शराब पीकर ड्राइविंग की तो सीधा एक्शन, महिलाओं को Free Drop

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Health Tips

Health Tips: दिल की धड़कन धीमी? Bradycardia के संकेत और इलाज जानें

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
punjab police

War Against Drugs: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 117 तस्कर Arrest, 1.2 किलो हेरोइन बरामद

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Astrology Forecast 2026

Astrology Forecast 2026: 1 जनवरी को ग्रहों की चाल से चमकेंगी कुछ खास राशियां

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Ravjot

Legislative Reforms 2025: नेवा ऐप और डिजिटल विंग से हाई-टेक बनी पंजाब विधानसभा

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Aman Arora

Digital Governance Model: डैशबोर्ड, QR सर्टिफिकेट और रीयल-टाइम ट्रैकिंग से बदला पंजाब प्रशासन

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Next Post
Indian Christmas Traditions

Indian Christmas Traditions : केक नहीं, झारखंड में अनरसा से मनता है क्रिसमस

Seasonal Influenza

सावधान: बच्चों-बुजुर्गों पर Seasonal Influenza का खतरा, नड्डा का बड़ा अलर्ट

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

GN Follow us on Google News

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

© 2025 THE NEWS AIR