नई दिल्ली: राज्यसभा में सोमवार (7 अगस्त) को दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि मेरे लिए बिल सही है। किसी के लिए गलत हो सकता है। सदस्य पार्टी के हिसाब से अपना मत रखते हैं।
रंजन गोगोई ने कहा कि यह कहना गलत कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इस पर सदन में बिल नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है, और दो प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना-देना नहीं है। गोगोई ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से वैध है।
क्या बोले रंजन गोगोई
पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा के सांसद ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश आज जिस स्थिति में है, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
#WATCH मेरे लिए बिल सही है: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर राज्यसभा सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई https://t.co/MBIA1RFi9b pic.twitter.com/yCikv9yWTD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2023
लोकसभा से पारित हो चुका है बिल
बता दें कि दिल्ली अध्यादेश बिल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023) बीते गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया था।यह बिल पास होने के बाद दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। जिसके बाद पूरी शक्तियां राज्यपाल के पास जाएगी। इसलिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसका विरोध कर रही है। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के बाकी दलों ने संसद में इसका विरोध किया है।