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The News Air - Breaking News - दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्‍सो मामले में समझौता होने के बाद प्राथमिकी रद्द की

दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्‍सो मामले में समझौता होने के बाद प्राथमिकी रद्द की

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 25 सितम्बर 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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पोक्‍सो मामले
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नई दिल्ली, 25 सितंबर (The News Air) दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम के एक मामले में संबंधित पक्षों के बीच समझौते के बाद प्राथमिकी रद्द कर दी है।

शिकायतकर्ता के यह कहने के बाद कि उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ सभी विवादों को सुलझा लिया है, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्‍सो अधिनियम की धारा 8/12 के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

पीडि़ता ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और प्राथमिकी रद्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हालाँकि, फैसले के हिस्से के रूप में अदालत ने आरोपी के पिता को दिल्ली के 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए आर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

आरोपी के पिता इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं।

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी पार्टियों और उनके परिवारों के बीच गलतफहमी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण दर्ज की गई थी और एक स्वैच्छिक समझौता हो गया है।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, “वर्तमान मामले में शामिल तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते समय, न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए यदि वह दोषी ठहराया जाता है तो गंभीर दंड से जुड़े जघन्य अपराध शामिल हैं।“

अदालत ने जज ने कहा कि प्राथमिकी जारी रखना व्यर्थ होगा क्योंकि आरोपी को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।

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अदालत ने भी आरोपों की गंभीरता को स्‍वीकार किया, लेकिन कहा कि इसमें शामिल पक्ष युवा व्यक्ति थे जो अपनी पढ़ाई और भावी करियर की तलाश में थे।

अदालत ने कहा, “मौजूदा परिस्थितियों में प्राथमिकी को जारी रखना व्यर्थ की कवायद होगी, क्योंकि मौजूदा तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।”

न्यायमूर्ति बनर्जी ने सरकारी स्कूलों में आर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा मुफ्त जांच प्रदान करने की नेक सेवाएं प्रदान करने के लिए आरोपी के पिता की भी सराहना की।

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