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The News Air - Breaking News - Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 1 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
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Delhi Excise Policy Case
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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सोमवार (1 जुलाई) को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें CBI की 3 दिन की हिरासत में भेजा गया।

अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 55 वर्षीय केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

केजरीवाल को सीबीआई ने उनकी तीन दिवसीय हिरासत की पूछताछ समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया। केंद्रीय एजेंसी ने दावा करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी कि AAP प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने अपनी रिमांड याचिका में यह भी आशंका जताई है कि वह हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने सामने आए गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।

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साथ ही संभावित गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अभी जांच होनी है। विशेष जज सुनैना शर्मा ने कहा, “इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी (केजरीवाल) के खिलाफ कथित साजिश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल थे और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गलत तरीके से अर्जित धन के इस्तेमाल में मदद की मुझे लगता है कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।”

अदालत ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करते हुए कहा कि जांच से पता चला है कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी आरोपी विजय नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे और उन्होंने 2021-22 की आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए अनुचित रिश्वत की मांग करने के लिए विभिन्न शराब निर्माताओं और व्यापारियों से संपर्क किया था। इसने यह भी नोट किया कि केजरीवाल का नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के लिए “आपराधिक साजिश के मुख्य साजिशकर्ताओं” में से एक के रूप में सामने आया।

एजेंसी का आरोप

अदालत ने कहा, “दक्षिण समूह के लोगों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ मामले में चार आरोपपत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं।” इसने कहा कि जांच अधिकारी ने केस डायरी में बताया था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे और न ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर तथ्यों का खुलासा करने में सच्चाई दिखाई। अदालत ने कहा, “जांच के दौरान एकत्र की गई कुछ आपत्तिजनक सामग्री को IO ने दिखाया है कि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जून 2021 से फरवरी 2022 तक गोवा में आरोपियों की यात्रा के दौरान हवाई टिकट और होटल बुकिंग के खर्च के भुगतान के लिए अवैध रूप से अर्जित धन का इस्तेमाल किया गया था।”

CBI ने कहा कि आईओ ने कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी दिखाई, जिसमें केजरीवाल की कुछ ऐसे लोगों के साथ चैट दिखाई गई है जो “हवाला के जरिए गोवा में अवैध रूप से अर्जित धन के हस्तांतरण में शामिल थे”। आईओ के अनुसार, चूंकि केजरीवाल ने इन व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों के बारे में “गोलमोल जवाब” दिया है, इसलिए आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन और केजरीवाल और “आम आदमी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं” द्वारा “अवैध रूप से अर्जित धन” के उपयोग के बारे में “बड़ी साजिश” का पता लगाने के लिए उनकी और हिरासत की आवश्यकता है।

आदेश में कहा गया है, “सबूतों के सामने आने पर उन्होंने बिना किसी अध्ययन या औचित्य के, दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के बारे में उचित और सच्चा स्पष्टीकरण नहीं दिया।” इसमें कहा गया है, “वह यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान, संशोधित आबकारी नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी एक दिन के भीतर जल्दबाजी में क्यों प्राप्त की गई, जब साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और अपने करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ बैठकें कर रहे थे।”

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