दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court of Delhi) ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह (Vinod Tomar Singh) को शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है।
अदालत ने सिंह को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।