Delhi Amendment Bill 2023 : ‘दिल्ली सेवा बिल’ पर बोले गृहमंत्री शाह- संसद को दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर…

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Delhi Amendment Bill 2023

नई दिल्ली. आज दिल्ली सेवा बिल (Delhi Seva Bill) आज लोकसभा (Loksabha) में पारित होने के आसार हैं। दरअसल BJP ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। वहीं बीते 1 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया था।

इस बाबत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सर्विस बिल पर संसद में बोलते हुए कहा कि, जिसका विरोध कर रहे वो दरअसल पंडित नेहरू की सिफारिश थी। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का विरोध किया था। वहीं आज उन्होंने कहा कि, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।

वहीं उन्होंने आगे कहा कि, यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही उनका कहना था कि, साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं।समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है।

इसके बाद उनका कहना था कि, “मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए।”

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