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The News Air - Breaking News - CJ Punjab DA Arrears: अदालत किसी दबाव में नहीं झुकेगी, DA मामले पर सख्त रुख

CJ Punjab DA Arrears: अदालत किसी दबाव में नहीं झुकेगी, DA मामले पर सख्त रुख

शपथ के दो घंटे बाद ही चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने दिया सख्त संदेश, महंगाई भत्ते के मामले में पंजाब सरकार को फटकार, कानून के राज के तहत चलेगी अदालत, वकील की ऊंची आवाज पर नाराजगी

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
सोमवार, 7 सितम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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CJ Punjab DA Arrears
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CJ Punjab DA Arrears – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के दो घंटे से भी कम समय बाद, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने सोमवार को महत्वपूर्ण CJ Punjab DA Arrears मामले की सुनवाई करते हुए अपने कार्यकाल का सख्त रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साफ किया कि अदालत किसी भी आलोचना या दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

देखा जाए तो यह बयान उस समय आया जब मुख्य न्यायाधीश मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर के डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया DA/DR की अदायगी संबंधी अदालत के आदेशों की पालना से जुड़ी अर्जियों की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील की ऊंची आवाज में बोलने पर सख्त आपत्ति जताई।

🔍 यह भी पढ़ें- बिजली संकट: Punjab में 1,500 MW उत्पादन घटा, केंद्र पर कोयला कमी का आरोप

कानून के राज के तहत चलेगी अदालत

मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, “यह अदालत कानून के राज के अधीन चलेगी और यह संस्था किसी भी किस्म के हथकंडों के आगे नहीं झुकेगी। इसलिए, हम पूरी तरह से कानून के मुताबिक चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हम जानते हैं कि अपनी शपथ को कैसे निभाना है और इसकी रक्षा कैसे करनी है।”

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समझने वाली बात यह है कि यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। यह एक स्पष्ट संदेश था कि नए चीफ जस्टिस किसी भी तरह के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गौर करें तो शपथ ग्रहण के दिन ही इस तरह का सख्त रुख असामान्य है।

किसी पक्ष की दलीलों से प्रभावित नहीं होंगे

बेंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी पक्ष की दलीलों से प्रभावित नहीं होगा। जस्टिस मिश्रा ने कहा, “किसी भी पक्ष की ओर से टिप्पणी न की जाए! आपके पास कहने या करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, पर हम कानून के मुताबिक चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है।”

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टिप्पणी तब आई जब पंजाब सरकार के वकील ने कुछ तर्क रखने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Power Crisis: कोयले की कमी से पंजाब में गंभीर बिजली संकट

DA मामले की पृष्ठभूमि

ये टिप्पणियां बेंच के उस अगस्त महीने के आदेश से पैदा हुई अर्जियों की सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें पंजाब को अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA/DR की सारी बकाया किस्तें 31 अगस्त तक जारी करने और पालना हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे।

अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि जब तक बकाए क्लियर नहीं किए जाते, राज्य सरकार प्रिंट या सोशल मीडिया पर विज्ञापन अभियानों जैसे गैर-उत्पादक खर्चे न करे।

समझने वाली बात यह है कि इस आदेश को बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक अर्जीकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील संजय कौशल ने बताया कि पंजाब ने 31 अगस्त के बाद अपनी चुनौती दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा निकाली गई खामियों को अभी दूर किया जाना बाकी है।

सरकार अभी भी विज्ञापन दे रही

कौशल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा अखबारों में अभी भी विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए करोड़ों रुपये जारी करने का हवाला भी दिया।

अगर गौर करें तो यह अदालत के आदेशों की खुली अवहेलना है। जब अदालत ने गैर-उत्पादक खर्चों पर रोक लगाई थी, तब भी सरकार विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रही है।

पालना हलफनामा अभी तक दाखिल नहीं

एक अन्य अर्जीकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील चेतन मित्तल ने बताया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित पालना हलफनामा अभी तक दाखिल नहीं किया है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राज्य सरकार की ओर से अदालत के आदेशों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि, बेंच ने कहा कि वह केस की फाइल देखने के बाद ही अर्जियों पर सुनवाई करेगा।

गुरुवार को अगली सुनवाई

यह मामला अब गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए आने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण वाले दिन ही आए इस बयान ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मुख्य न्यायाधीश मिश्रा हाई कोर्ट में किस प्रकार का संस्थागत रुख अपनाने का इरादा रखते हैं।

कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद

हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस के सख्त रुख से उन्हें उनके बकाया DA/DR मिल सकेंगे।

समझने वाली बात यह है कि यह केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यह न्याय और कर्मचारियों के अधिकारों का मामला है। अगर सरकार अदालत के आदेशों की अवहेलना करती है, तो यह कानून के राज पर सवाल खड़ा करता है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • शपथ के दो घंटे बाद ही चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने DA मामले की सुनवाई की
  • अदालत ने कहा कि किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी
  • पंजाब सरकार को 31 अगस्त तक DA/DR बकाए देने के आदेश थे
  • सरकार ने अभी तक पालना हलफनामा दाखिल नहीं किया
  • राज्य सरकार अभी भी विज्ञापनों पर खर्च कर रही है
  • सुप्रीम कोर्ट में सरकार की चुनौती में खामियां बाकी
  • गुरुवार को अगली सुनवाई

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: पंजाब सरकारी कर्मचारियों का DA बकाया मामला क्या है?

पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की बकाया किस्तें नहीं मिली हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को 31 अगस्त तक सभी बकाए देने का आदेश दिया था।

Q2: चीफ जस्टिस मिश्रा ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया कि अदालत कानून के राज के तहत चलेगी और किसी भी दबाव या आलोचना के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने संविधान की शपथ का हवाला देते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्य को जानते हैं।

Q3: क्या पंजाब सरकार ने अदालत के आदेशों का पालन किया?

नहीं, पंजाब सरकार ने अभी तक पालना हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, अदालत के गैर-उत्पादक खर्चों पर रोक के बावजूद सरकार विज्ञापनों पर खर्च कर रही है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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