National Herald Money Laundering Case में मंगलवार को एक बार फिर कानूनी पेंच फंस गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) की चार्जशीट पर सुनवाई को टालते हुए अब इस मामले को 7 और 8 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इन तारीखों पर कोर्ट यह तय करेगी कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं और साथ ही कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर आरोप तय होंगे या नहीं।
इससे पहले 14 जुलाई को अदालत में बहस पूरी हो गई थी और फैसला 29 जुलाई को सुनाए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अब अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। ED का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited – AJL) को अवैध तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की साजिश रची।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, AJL के पास लगभग ₹2000 करोड़ की संपत्तियां थीं, लेकिन कंपनी घाटे में थी और उसने कांग्रेस पार्टी से ₹90 करोड़ का कर्ज लिया जिसे वापस नहीं किया गया। आम तौर पर ऐसी स्थिति में संपत्तियों को बेचा जाता है, लेकिन ED का दावा है कि इसके बजाय सोनिया और राहुल ने यंग इंडियन (Young Indian – YI) नाम की एक कंपनी बनाकर AJL को हड़पने की साजिश रची। इस YI में सोनिया और राहुल की कुल 76% हिस्सेदारी थी।
ED का यह भी आरोप है कि यह सिर्फ दिखावटी लेन-देन था और असल में कोई वास्तविक फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। अप्रैल 2024 में ED ने ₹661 करोड़ की अचल संपत्तियों को जब्त करने का नोटिस जारी किया। इसके अलावा नवंबर 2023 में AJL के ₹90.2 करोड़ के शेयरों को भी कुर्क किया गया था। मुंबई (Mumbai) के बांद्रा (Bandra) स्थित हेराल्ड हाउस (Herald House) की सातवीं, आठवीं और नौवीं मंजिलों को किराए की वसूली के निर्देश के साथ कब्जे में लिया गया।
इस केस की जांच के दौरान राहुल गांधी से जून 2022 में पांच दिन में 50 घंटे और सोनिया गांधी से जुलाई 2022 में तीन दिन में 12 घंटे पूछताछ की गई थी। दोनों से 100 से अधिक सवाल पूछे गए थे।
इस केस की शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) द्वारा 2012 में दिल्ली (Delhi) के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में दायर याचिका से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जानबूझकर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड (National Herald) अखबार की संपत्तियों को हड़पने के लिए एक साजिश रची और यंग इंडियन लिमिटेड (Young Indian Limited) के ज़रिए AJL का अधिग्रहण कर लिया।
स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग (Bahadur Shah Zafar Marg) स्थित हेराल्ड हाउस की ₹2000 करोड़ की बिल्डिंग को मात्र ₹50 लाख में कब्जा करने की कोशिश की गई। कोर्ट ने 2014 में इस मामले में सभी प्रमुख आरोपियों को समन जारी किया और अगस्त 2014 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।
अब सबकी निगाहें 7 और 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि सोनिया और राहुल गांधी पर आरोप तय होंगे या नहीं।






