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The News Air - Breaking News - केंद्र ने SC को दिया जवाब, मणिपुर वीडियो मामला CBI को सौंपा, ‘महिलाओं के साथ हिंसा पर जीरो टॉलरेंस’

केंद्र ने SC को दिया जवाब, मणिपुर वीडियो मामला CBI को सौंपा, ‘महिलाओं के साथ हिंसा पर जीरो टॉलरेंस’

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 28 जुलाई 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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केंद्र ने SC को दिया जवाब, मणिपुर वीडियो मामला CBI को सौंपा, ‘महिलाओं के साथ हिंसा पर जीरो टॉलरेंस’
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नई दिल्ली: केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने मणिपुर वायरल वीडियो मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दी है। वायरल वीडियो, जिसमें मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाते हुए दिखाया गया है, बता दें किदेश भर में हंगामा मचा दिया है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की है।

इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करते हुए, केंद्र ने कहा, “मणिपुर सरकार ने दिनांक 26.07.2023को पत्र के माध्यम से सचिव, DOP&Tको मामले को आगे की जांच के लिए CBIको सौंपने की सिफारिश की है, जिसे गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.07के पत्र के माध्यम से सचिव, DOP&Tको विधिवत सिफारिश की है।”और इस प्रकार, जांच CBIको स्थानांतरित कर दी जाएगी।”

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर सरकार की सहमति से उसने CBIजांच आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा, “महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता है। ऐसे जघन्य अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐसे कृत्यों के लिए निवारक के रूप में न्याय भी किया जाना चाहिए।”

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गृह मंत्रालय (MHA) ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में अदालत से मुकदमे को मणिपुर के बाहर स्थानांतरित करने और ट्रायल कोर्ट को समयसीमा के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया।

केंद्र को मणिपुर सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, मामले के सिलसिले में अब तक 7लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वे आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में हैं। पिछले सप्ताह घटना का एक वीडियो लीक होने से 2महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का विवरण खुलकर सामने आया।

20जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर ध्यान दिया और कहा कि वह वीडियो “परेशान” करने वाला था और हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल “संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य” था। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए और मुकदमा भी समयबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए “जो मणिपुर के बाहर होना चाहिए”।

“इसलिए, केंद्र सरकार एक विशेष अनुरोध करती है कि संबंधित अपराध के मुकदमे सहित पूरे मामले को इस अदालत द्वारा मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक कदम उठाने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया था।

इसमें कहा गया है कि पहचाने गए अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के अधिकारी को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में मामले की जांच सौंपी गई है।

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