बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया

0
बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। इसका मतलब है कि एमवीए और अन्य राजनीतिक दल शनिवार को महाराष्ट्र में कोई बंद नहीं कर सकते। शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद के बारे में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बॉम्बे एचसी पीठ ने कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को उनके ‘महाराष्ट्र बंद’ के साथ आगे बढ़ने से रोक देगी।

अदालत का यह फैसला तब आया है जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो युवा लड़कियों पर कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को “महाराष्ट्र बंद” का आह्वान किया था। एमवीए सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों पर ध्यान देने से पहले लड़कियों के माता-पिता को बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार कराया गया।

इससे पहले दिन में, उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ बदलापुर में विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा।

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments