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The News Air - Breaking News - Bombay High Court Divorce Maintenance: दोनों कमाते हैं तो खर्च भी दोनों उठाएं, बड़ा फैसला

Bombay High Court Divorce Maintenance: दोनों कमाते हैं तो खर्च भी दोनों उठाएं, बड़ा फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में भरणपोषण राशि 50 हजार से घटाकर 25 हजार की, कहा समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता

Ajay Kumar by Ajay Kumar
बुधवार, 29 जुलाई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Bombay High Court Divorce Maintenance
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Bombay High Court Divorce Maintenance: आज के दौर में पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों कमाते हैं। लेकिन जब रिश्ते में दरार आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि घर का खर्च कौन उठाएगा? बच्चे की पढ़ाई का खर्च किसकी जिम्मेदारी होगी? अब इस सवाल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।

देखा जाए तो यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि बदलते दौर में वास्तविक समानता का अर्थ समझाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है।

🔍 यह भी पढ़ें- EVM Court Order: Bombay High Court का ऐतिहासिक फैसला, उम्मीदवार के सामने होगी EVM जांच

क्या था पूरा मामला?

यह मामला एक ऐसे दंपति से जुड़ा था जो अलग-अलग रह रहे थे। फैमिली कोर्ट ने जनवरी 2025 में पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने ₹50,000 दे।

समझने वाली बात यह है कि पति ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस एमएम साथिए की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट के आदेश में बदलाव करते हुए भरण-पोषण की राशि ₹50,000 से घटाकर ₹25,000 प्रतिमाह कर दी।

🔍 यह भी पढ़ें- Bombay High Court: किशोरों के लिए यौन संबंध की सहमति की उम्र पर बॉम्बे HC ने कहा…

अदालत ने क्या-क्या बातें कहीं?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने बताया कि पति मुंबई के अंधेरी स्थित उस फ्लैट की ईएमआई भी चुका रहा है जिसमें पत्नी और बेटा रह रहे हैं।

इसके अलावा नवी मुंबई के पनवेल स्थित दूसरे मकान की ईएमआई भी वही भर रहा है, जबकि पति खुद बिहार में रहता है। अगर गौर करें तो अदालत ने यह भी नोट किया कि पत्नी इन दोनों मकानों की ईएमआई में कोई आर्थिक योगदान नहीं दे रही है।

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संपत्तिस्थानईएमआई किसने भरीकौन रह रहा है
फ्लैट 1अंधेरी, मुंबईपतिपत्नी और बेटा
फ्लैट 2पनवेल, नवी मुंबईपतिखाली
वर्तमान निवासबिहार–पति
पति की प्रस्ताव, पत्नी का इनकार

पति ने अदालत में यह भी कहा था कि अगर पत्नी बिहार में उसके साथ रहने या कम से कम पनवेल वाले घर में रहने के लिए तैयार हो जाए, तो वह अंधेरी वाला फ्लैट बेचकर अपना आर्थिक बोझ कम कर सकता है।

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लेकिन पत्नी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने कहा कि पति की इस मांग में कोई अनुचित बात नहीं है।

“महंगे इलाके में रहने की सुविधा चाहिए तो योगदान भी दो”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति बिना ईएमआई चुकाए या उसमें आर्थिक योगदान दिए बिना महंगे इलाके में रहने की सुविधा चाहता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष द्वारा आर्थिक राहत मांगना गलत नहीं माना जा सकता।

समझने वाली बात यह है कि पत्नी भी कमाती है, लेकिन घर के किराए या ईएमआई में कोई योगदान नहीं दे रही थी।

“समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं”

सबसे अहम टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि “समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता।”

अगर पति और पत्नी दोनों कमाते हैं और दोनों चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी भी दोनों को मिलकर उठानी चाहिए।

देखा जाए तो इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी साझा होती हैं। जब दोनों जीवनसाथी आर्थिक रूप से सक्षम हों, तो परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी दोनों की समान रूप से मानी जा सकती है।

वित्तीय बोझ को संतुलित किया

अदालत के इस आदेश ने न केवल पति के वित्तीय बोझ को संतुलित किया, बल्कि बदलते दौर के पारिवारिक रिश्तों में वास्तविक समानता का अर्थ भी रेखांकित कर दिया।

हैरान करने वाली बात यह है कि कई मामलों में भरण-पोषण को केवल पति की जिम्मेदारी माना जाता रहा है, चाहे पत्नी कमाती हो या नहीं। लेकिन यह फैसला इस सोच को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बदलते दौर में नया संदेश

इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब महिलाएं शिक्षा, नौकरी और समाज में बराबरी की मांग करती हैं, तो घर-परिवार की जिम्मेदारियों में भी उन्हें समान रूप से भागीदार होना चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में भी बदलाव का संकेत देता है।


मुख्य बातें (Key Points)

✓ बॉम्बे हाईकोर्ट ने भरण-पोषण राशि ₹50,000 से घटाकर ₹25,000 की
✓ पति दो फ्लैटों की ईएमआई भर रहा था, पत्नी ने कोई योगदान नहीं दिया
✓ “समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं” – अदालत की टिप्पणी
✓ दोनों कमाते हैं तो बच्चे की जिम्मेदारी भी साझा होनी चाहिए
✓ वास्तविक समानता में अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी शामिल


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या कामकाजी पत्नी को भरण-पोषण मिल सकता है?

हां, लेकिन अदालत पत्नी की आय, संपत्ति और वित्तीय स्थिति को देखते हुए राशि तय करती है। अगर दोनों कमाते हैं तो जिम्मेदारियां भी साझा मानी जाएंगी।

प्रश्न 2: बच्चे की पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों माता-पिता कमाते हैं तो बच्चे की पढ़ाई और अन्य जरूरतों की जिम्मेदारी दोनों को मिलकर उठानी चाहिए।

प्रश्न 3: क्या यह फैसला पूरे भारत में लागू होगा?

यह बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है जो मुंबई, गोवा और दादरा-नगर हवेली क्षेत्र में मिसाल के रूप में देखा जाएगा। अन्य राज्यों की अदालतें भी इसे संदर्भ के रूप में ले सकती हैं।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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