Bihar Udyami Yojana 2026: बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक बार फिर ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन युवाओं और महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपना खुद का कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये तक की राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दी जाती है, जिसे चुकाना नहीं होता। बाकी बची 5 लाख रुपये की राशि बिना ब्याज के लोन के रूप में दी जाती है, जिसे आसान किश्तों में लौटाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और 15 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं।
किनके लिए है यह योजना?
बिहार सरकार ने इस योजना को समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), महिलाएं, युवा और दिव्यांगजन के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि लोग नौकरी ढूंढने के बजाय खुद रोजगार पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करें।
क्या है पात्रता?
Bihar Udyami Yojana 2026 का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं पास), आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखी गई है।
जिस जिले से आवेदन किया गया है, उसी जिले में उद्योग/व्यवसाय स्थापित करना होगा।
एक बार प्रोजेक्ट चुन लेने के बाद उसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
उद्यम इकाई को प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत करना अनिवार्य है।
जिन लोगों ने पहले उद्योग विभाग की किसी अन्य उद्यमी योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
ऐसे करें आवेदन?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए आपको बिहार सरकार के उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
पंजीकरण: सबसे पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार नंबर और उससे जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है।
लॉगिन और फॉर्म भरें: रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
जमा करें: फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद इसे सबमिट कर दें।
आवेदन जमा होने के बाद चयन की प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिस्टम से होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। चयनित आवेदकों की आगे मुख्यालय स्तर पर जांच होती है और दस्तावेज सही पाए जाने पर ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
जन्मतिथि के लिए मैट्रिक (10वीं) का प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र (12वीं, ITI, डिप्लोमा आदि)
संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
पासपोर्ट साइज फोटो
हस्ताक्षर (सिग्नेचर)
किन सेक्टर में मिलेगा मौका?
योजना के तहत अलग-अलग सेक्टर में कई तरह की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ताकि आवेदक अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कारोबार चुन सके। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और अन्य छोटे उद्योग शामिल हैं।
‘जानें पूरा मामला’
बिहार सरकार की यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से राज्य में छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का एक मजबूत मंच भी प्रदान करती है। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो 15 मार्च से पहले आवेदन करना न भूलें।
मुख्य बातें (Key Points)
बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है।
10 लाख में से 5 लाख रुपये अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दिए जाते हैं, बाकी 5 लाख ब्याज मुक्त लोन।
आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
आवेदक की उम्र 18-50 साल, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है।
चयन कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिस्टम से होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।








