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The News Air - NEWS-TICKER - PFI के 8 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत हुई रद्द

PFI के 8 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत हुई रद्द

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 22 मई 2024
in NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, 22 मई (The News Air) प्रतिबंधित आतंकवादी समूह पॉपुलर फ्रंट इंडिया यानी PFI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट इंडिया से जुड़े कथित 8 लोगों की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने जमानत इस आधार पर रद्द करने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है.

कोर्ट ने ये भी कहा कि आतंकवादी घटना हिंसक या अहिंसक प्रतिबंधित किया जा सकता है. PFI के 8 सदस्यों पर देश भर में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. इन आठ सदस्यों के नाम हैं- बाराकतुल्लाह, अहमद इदरीस, खालीद मोहम्मद, सईद इश्हाक, ख्वाजा मौहेउद्दीन, यासिर आराफात, फयाज अहमद और मोहम्मद अब्बुताहिर.

कोर्ट ने क्या क्या कहा?

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की वेकेशन बेंच ने HC के जमानत देने के आदेश को रद्द किया है. कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और अधिकतम सज़ा के तहत जेल में बिताए गए सिर्फ 1.5 साल को ध्यान में रखते हुए हम जमानत देने के HC के आदेश में दखल दे रहे हैं.

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नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी NIA की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि NIA ने जो कोर्ट के सामने सामग्री रखी है, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है.

पांच साल का लग चुका है बैन

केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पांच साल का बैन लगा दिया था. केंद्र सरकार ने PFI के अलावा 8 और संगठनों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था. दरअसल NIA , ED और राज्यों की पुलिस ने सितंबर 2022 में सात राज्यों में छापेमारी में PFI से जुड़े करीब 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया था. एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले. इसके बाद संगठनों को बैन कर दिया गया था. ​​​​

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