RBI Imposed Monetary Penalty : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर चार बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. नियमों का उल्लंघन करने पर चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. इस सूची में महाराष्ट्र के तीन और बिहार का एक बैंक शामिल है. आरबीआई ने 10 अगस्त यानी आज एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह जानकारी दी है.
महाराष्ट्र के इन बैंकों पर लगा जुर्माना!
महाराष्ट्र के इन तीनों पर समान कारणों से जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक आरबीआई द्वारा जारी “जमा खातों के रखरखाव” और केवाईसी पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। मंगल सहकारी बैंक (मुंबई) पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. द महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और द इस्लामपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2-2 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
पटना के इस बैंक पर लगा जुर्माना!
केंद्रीय बैंक ने बिहार की राजधानी पटना स्थित द तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक “यूसीबी पर एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध” पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश का पालन करने में विफल रहा। बता दें कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 47A (1) (C), धारा 56 और धारा 46 (4) (i) के तहत सभी बैंकों पर कार्रवाई की है.
क्या ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?
केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कमियों को देखते हुए बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ग्राहक और बैंक के बीच होने वाले लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.