Bhakra Dam Water Dispute: हरियाणा (Haryana) और पंजाब (Punjab) के बीच भाखड़ा डैम (Bhakra Dam) को लेकर पानी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) की याचिका पर सुनवाई हुई। बोर्ड ने अदालत को बताया कि पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और उसकी सभी कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में ले ली हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू (Chief Justice Sheel Nagu) ने केंद्र सरकार (Central Government), हरियाणा सरकार (Haryana Government), पंजाब सरकार (Punjab Government) और बीबीएमबी (BBMB) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर हरियाणा पक्ष में गंभीर नाराजगी देखने को मिली है।
हरियाणा के एडवोकेट जनरल (Advocate General) ने अदालत में बताया कि प्रदेश के 200 से अधिक जलघर (Water Supply Units) पूरी तरह सूख चुके हैं क्योंकि पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया है। वहीं पंजाब सरकार का दावा है कि उसने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है, और उससे अधिक देना संभव नहीं है क्योंकि पंजाब के किसानों को भी धान की फसल के लिए पानी चाहिए।
इसी मुद्दे को लेकर पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) का एक विशेष सत्र (Special Session) भी बुलाया गया, जिसमें करीब 5 घंटे की चर्चा के बाद 6 प्रस्ताव (Resolutions) पारित किए गए। सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का विरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने यहां तक कह दिया कि हरियाणा को अब जो पानी मिल रहा है, वह भी आगे नहीं मिलेगा।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Nayab Saini) ने पंजाब के रुख को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि पानी रोकने के प्रस्ताव भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा करता है और पंजाब सरकार से बिना शर्त तुरंत पानी छोड़ने की मांग करता है।
यह मुद्दा अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहराता जा रहा है, और इसके दूरगामी परिणाम दोनों राज्यों के संबंधों पर असर डाल सकते हैं। हाईकोर्ट इस विवाद पर अब अगली सुनवाई मंगलवार को करेगा।