– स्पेशल कोर्ट ने भी जमानत देते वक्त कहा था, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ईडी पक्षपात पूर्ण काम कर रही है- डॉ. संदीप पाठक
– मोदी-अमित शाह जिसको हरा नहीं पाते हैं, उसे फर्जी केस में जेल में डाल देते हैं, मोदी सरकार की यही बड़ी उपलब्धि रही है- डॉ. संदीप पाठक
– अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है- आतिशी
– भाजपा ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है- आतिशी
– सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि दो साल से चल रही फर्जी शराब घोटाले की जांच सिर्फ भाजपा का एक षड़यंत्र है- आतिशी
– लोअर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को बेल मिलना तय था, लेकिन भाजपा ने जेल में रखने के लिए उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करा लिया- सौरभ भारद्वाज
– सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उनके मुख्यमंत्री बने रहने के फैसले में दखल करने से भी इन्कार कर दिया है- सौरभ भारद्वाज
– हमें उम्मीद है कि सीबीआई के मामले में भी केजरीवाल को जल्द जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आकर दिल्लीवालों की सेवा करेंगे- सौरभ भारद्वाज
नई दिल्ली, 12 जुलाई (The News Air): ईडी के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। ‘‘आप’’ का कहना है कि सत्य की जीत हुई है और भाजपा के षड़यंत्र की हार हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को जमानत मिलने से साबित हो गया है कि तथाकथित शराब घोटाले की जांच पूरी तरह से फर्जी है। यह मात्र भाजपा का रचा गया एक षड़यंत्र है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) डॉ. संदीप पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले ने भाजपा द्वारा रचित घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले, स्पेशल कोर्ट ने भी केजरीवाल को जमानत देते वक्त कहा था कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और वो पक्षपाती तरीके से काम कर रही है। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अब इस मसले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनेगी और उसका फैसला भी भविष्य में देश को दिशा देने वाला साबित होगा।
तथाकथित शराब घोटाला पूरी तरह से फर्जी- डॉ. संदीप पाठक
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में अंतरिम जमानत देने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं सांसद डॉ. संदीप पाठक, वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता की। डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। न्यायालय के कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो देश की दिशा निर्धारित करते हैं। कोर्ट के आदेश ने भाजपा द्वारा रचे गए तथाकथित शराब घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट के आदेश ने भी इस केस की सच्चाई देश के सामने उजागर कर दी थी। उसमें कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर लिखी हुई हैं। पहला, किसी भी तरह की कोई लेन-देन नहीं हुई है। दूसरा, कहीं से एक चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का किसी तरह के भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरा मामला फर्जी है। साथ ही कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से ईडी की नियत पर भी सवाल उठाए हैं, जोकि बहुत बड़ी बात है। जब कोई एजेंसी खोटी नियत से किसी पक्ष के साथ व्यवहार करती है तो यह एक गंभीर विषय बन जाता है।
सुप्रीम कोर्ट की ब़ड़ी बेंच का जो फैसला देगा, वो भविष्य में देश को दिशा देगा- डॉ. संदीप पाठक
डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि लोअर कोर्ट के बाद जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो इसमें एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था कि क्या यह पूरी गिरफ्तारी ही अवैध है? कोर्ट ने इस केस पर अध्ययन करते हुए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा है। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, वह देश के लिए अच्छा ही होगा और यह भविष्य में देश को दिशा देगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पीएमएलए के मामले में सारी दलीलों और सबूतों को सुनने और देखने के बाद ही किसी को जमानत या अंतरिम जमानत दी जाती है।
यह केस भाजपा का रचित एक सर्कस है, जिसे अब बंद करने की जरूरत है- डॉ. संदीप पाठक
डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा को हर कोर्ट में मुंह की खानी पड़ रही है। यह केस उसके द्वारा रचित एक सर्कस है, जिसे अब बंद करने की जरूरत है। देश और दिल्ली की जनता का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर प्रधानमंत्री और उसके कार्यकाल की कोई न कोई उपलब्धि होती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के कार्यकाल में देश को एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था दी गई है, जिसमें अगर ये किसी राजनैतिक दल को सामने से नहीं हरा सकते तो उसे गलत तरीके से फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया जाता है। इसे बंद होना चाहिए। हमें सबको नई राजनीति करनी चाहिए ताकि देश को आगे ले जाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मेरा आग्रह है कि वे इस गंदी राजनीति से बाहर आएं और अच्छी राजनीति करें।
भाजपा को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उसने सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार कराया- आतिशी
वहीं, आतिशी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और पिछले दो साल से तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर “आप” नेताओं और मंत्रियों की ‘विच हंटिंग’ केवल भाजपा का रचा हुआ षड्यंत्र है। भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्लीवालों के काम रोकने के लिए यह पूरी साजिश रची है। इसलिए उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के एक फर्जी केस में जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ईडी इस केस में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। आज लोअर कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भाजपा को इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि जब लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें जमानत दे देगी। इसलिए भाजपा ने केजरीवाल को जेल में रखने के एक और षड्यंत्र रचा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अपने राजनीतिक हथियार सीबीआई से केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया। ताकि अगर उन्हें ईडी के मामले में जमानत मिल गई तो केजरीवाल बाहर आकर दस गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों के लिए काम करने लग जाएंगे। इसलिए उसने जमानत से पहले ही सीबीआई को सक्रिय कर दिया।
केजरीवाल पहले भी सत्य के साथ खड़े थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे- आतिशी
आतिशी ने कहा कि देश की न्यायपालिका ने एक के बाद एक भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए आज उन्हें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। भाजपा अपना घमंड और अहंकार खत्म करे और विपक्षी दलों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करे। सत्य भले ही परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की जमानत से देश के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि वे पहले भी सत्य के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।
जिस कानून में जमानत मिलना मुश्किल है, उसमें गिरफ्तारी के नियम भी उच्च स्तर के होंगे, बात-बात पर गिरफ्तार नहीं कर सकते- सौरभ भारद्वाज
आप” के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने छुट्टियों से पहले जो फैसला रिजर्व किया था, आज उसे सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि ईडी ने जिस पीएमएलए की धारा 19 के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, वह सबजेक्टिव है। इस केस में धारा 19 को प्रभाव में लाना केवल ईडी के अफसरों की धारणा है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस पीएमएलए कानून के तहत जमानत के प्रावधान इतने सख्त हैं, उसमें गिरफ्तारी के नियम भी उच्च स्तर के होंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप बात-बात पर गिरफ्तार कर लें और फिर जमानत न दें। इसी तरह अगर किसी कानून में जमानत आसान है तो उसमें गिरफ्तारी भी आसान होती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही भाजपा को एक और झटका लगा है- सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जमानत की अनिवार्यता का जिक्र करते हुए साफ कहा है कि इस केस में अरविंद केजरीवाल पहले ही 90 दिनों से जेल में हैं, लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा है और ऐसे में वह मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं, यह फैसला कोई कानून या कोर्ट नहीं कर सकता है। यह फैसला स्वयं अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश में कोई कानूनी बंदिश नहीं है, जिस पर भाजपा के लोग खुश हो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन दोनों ने एक ही बात कही कि केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले कई वर्षों से केंद्र की भाजपा सरकार से लड़ रहे हैं और पीएमएलए के तहत उन पर अलग-अलग मौकों पर अत्याचार किया जा रहा है।