Azam Khan Abdullah Azam 7 Years Jail : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रामपुर की एक अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या आजम खान और अब्दुल्ला फिर से जेल जाएंगे।
यह पूरा मामला दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने 6 साल पहले दर्ज कराई थी।
‘क्या है दो पैन कार्ड का मामला?’
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाए हैं। भाजपा विधायक का कहना था कि यह पैन कार्ड “झूठ और कूट रचित दस्तावेजों” के आधार पर बनवाए गए और उन्हें इस्तेमाल में भी लाया गया।
‘अलग-अलग जन्मतिथि का आरोप’
शिकायत के मुताबिक, एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 लिखी हुई है।
पुलिस ने इस प्राथमिकी की जांच कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
‘MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला’
इस पूरे मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट) में चल रही थी। न्यायाधीश शोभित बंसल ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला, दोनों को दोषी ठहराया।
फैसले को लेकर लोगों में भी काफी उत्सुकता थी। फैसला आने से पहले ही कचहरी परिसर में भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा और कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
-
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है।
-
दोनों को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी करार दिया गया है।
-
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 6 साल पहले यह केस दर्ज कराया था।
-
अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि (1990 और 1993) के दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप था।






