मुंबई, 28 अक्टूबर (The News Air)
क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, बेल ऑर्डर न मिलने के कारण उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत दे दी है।
NCB ने जमानत का विरोध किया
बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB का पक्ष रखा। उन्होंने आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका जताई। ASG ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टेक्ट में रहे हैं।
इन 7 शर्तों पर मिली जमानत
-आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से संपर्क नहीं करेंगे।
-सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
-अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे।
-मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
-कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
-जब भी जरूरत होगी NCB का सहयोग करेंगे।
-इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
बचाव पक्ष की दलीलें
-आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं थी, न ही कुछ बरामद हुआ, न ही वह सेवन करते पाए गए थे।
-अरबाज के जूते से ड्रग्स मिली थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए थे या उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे कॉन्शियस पजेशन नहीं कह सकते।
-आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे। उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था।
-इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, पहले ही सीधे गिरफ्तारी हुई है, ये गलत है।
-आर्यन खान के खिलाफ पूरा केस NDPS एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर आधारित है।तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे एक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।