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The News Air - Breaking News - न्यूज़क्लिक के संपादक व एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ….

न्यूज़क्लिक के संपादक व एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ….

सुनवाई के लिए तैयार हाई कोर्ट

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Delhi High Court
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नई दिल्ली, 6 अक्‍टूबर (The News Air) उच्च न्यायालय शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। दोनों ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष इस पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। सिब्बल ने कहा, ”गिरफ्तारी अवैध तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करते हुए की गई है।” इसके बाद पीठ इसके लिए सहमत हो गई।

पुरकायस्‍थ के वकील अर्शदीप सिंह ने पहले दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया था कि एफआईआर और गिरफ्तारियों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जाएगी, इसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास पहले से ही एक एफआईआर थी, और उच्च न्यायालय को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। वर्तमान एफ.आई.आर. के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और अगले दिन दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

बुधवार को अदालत ने उन्हें रिमांड आदेश की प्रति देने के अलावा अपने वकील से मिलने की अनुमति दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने गुरुवार को आदेश दिया था कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति दी जाए। उन्होंने उनके आवेदनों को अनुमति दे दी थी, जिनका दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए विरोध किया था कि यह समय से पहले है।

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विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी को पहले पुलिस आयुक्त से संपर्क करना होगा, जो फिर इस संबंध में एक समिति गठित करेगा। श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला देते हुए कहा था कि आरोपी को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, वे “सीधे अदालत के सामने नहीं कूद सकते”।

पुरकायस्‍थ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अर्शदीप सिंह ने तर्क दिया था कि उन्हें एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने अदालत से कहा , ”उन्होंने हमें रिमांड आदेश भी नहीं दिया है।” वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष इस पर तत्काल सुनवाई के लिए दबाव डाला।

सिब्बल ने कहा, ”गिरफ्तारी अवैध तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करते हुए की गई है।” इसके बाद पीठ इसके लिए सहमत हो गई। विशेष रूप से, सिंह ने पहले दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया था कि एफआईआर और गिरफ्तारियों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जाएगी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास पहले से ही एक एफआईआर थी, और उच्च न्यायालय को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। वर्तमान एफ.आई.आर. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और अगले दिन दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बुधवार को अदालत ने उन्हें रिमांड आदेश की प्रति देने के अलावा अपने वकील से मिलने की अनुमति दी थी।

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने गुरुवार को आदेश दिया था कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति दी जाए। उन्होंने उनके आवेदनों को अनुमति दे दी थी, जिनका दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए विरोध किया था कि वे समय से पहले थे। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि आरोपी को पहले पुलिस आयुक्त से संपर्क करना होगा, जो फिर इस संबंध में एक समिति गठित करेगा। श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला देते हुए कहा था कि आरोपी को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, वे “सीधे अदालत के सामने नहीं कूद सकते”। पुरकायस्‍था का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अर्शदीप सिंह ने तर्क दिया था कि उन्हें एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने अदालत से कहा था, ”उन्होंने हमें रिमांड आदेश भी नहीं दिया है।”

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