LIVE | ...
गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Aadhaar Card अब जन्मतिथि का सबूत नहीं, यूपी-महाराष्ट्र सरकार का कड़ा आदेश

Aadhaar Card अब जन्मतिथि का सबूत नहीं, यूपी-महाराष्ट्र सरकार का कड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने आधार कार्ड को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है कि इसका इस्तेमाल अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के मान्य दस्तावेज के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 28 नवम्बर 2025
in Breaking News, NEWS-TICKER, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
A A
0
Aadhaar Card
105
SHARES
701
VIEWS
ShareShareShareShareShare

Aadhaar Card DOB Proof Rules को लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने बड़ा कदम उठाया है। अब इन दोनों राज्यों में आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए आधिकारिक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

अक्सर लोग हर छोटी-बड़ी सरकारी सेवा के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जन्मतिथि (Date of Birth) साबित करने के मामले में अब नियम बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए अन्य मान्य दस्तावेज पेश करने होंगे।

उत्तर प्रदेश के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को किसी भी प्रमाणित दस्तावेज से सत्यापित नहीं किया जाता है। कई मामलों में तो यह जानकारी ‘सेल्फ डिक्लेयर्ड’ यानी खुद से बताई गई होती है। यही वजह है कि इसे आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यूपी सरकार का स्पष्ट निर्देश

विभाग के विशेष सचिव ने पत्र जारी कर साफ निर्देश दिए हैं कि नियुक्तियों, सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सत्यापन के किसी भी काम में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से इन आदेशों का पालन करने को कहा गया है।

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) बनाने के लिए आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं होगा। यानी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर अब किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा।

महाराष्ट्र में पुराने सर्टिफिकेट भी होंगे रद्द

महाराष्ट्र सरकार ने इससे भी आगे बढ़कर एक बड़ा फैसला लिया है। अगस्त 2023 के बाद से केवल आधार कार्ड के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने से रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि इनका इस्तेमाल अवैध कामों में हो रहा था।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी संदिग्ध दस्तावेजों को रद्द करने और फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग ने राज्य के सभी तहसीलदार, एसडीओ और आयुक्तों को 16 बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यह भी पढे़ं 👇

Nepal Floods Disaster 

नेपाल में कुदरत का कहर: बाढ़ में 1,377 मौतें, 5,000 से ज्यादा लापता

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
High Court

पंजाब कर्मचारियों को राहत, कोर्ट ने पेंशन-ग्रेच्युटी दावों की जांच के आदेश

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
Punjab and Haryana High Court

पंजाब DA बकाया मामला: हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पैरवी का आदेश

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
Gulzar Singh family statement

“जबरन कराया गया अंतिम संस्कार”: गुलज़ार सिंह के परिवार का दर्द भरा बयान

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कवायद

राजस्व मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर आवेदक की जानकारी और आधार कार्ड की तारीख में कोई गड़बड़ी पाई गई, तो पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति असली दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है, तो उसे भगोड़ा करार देकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

ये कड़े फैसले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्य सरकारों को भेजे गए पत्रों के बाद लिए गए हैं। यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल के दस्तावेज दिखाना अनिवार्य नहीं है।

यूआईडीएआई ने भी स्थिति की साफ

यूआईडीएआई ने पहले भी बताया था कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। आधार के हर जरूरी सेवा से जुड़े होने के कारण लोगों में यह भ्रम था कि यह जन्मतिथि का भी सबूत है, जिसे दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया था। माना जा रहा है कि जल्द ही अन्य राज्य भी इस तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं।

मुख्य बातें (Key Points)
  • उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आधार कार्ड अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा।

  • यूपी सरकार का तर्क है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि सत्यापित नहीं होती और कई बार यह सेल्फ डिक्लेयर्ड होती है।

  • महाराष्ट्र में अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार के जरिए बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे।

  • यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का सबूत है, जन्मतिथि या नागरिकता का नहीं।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

पंजाब में अब सोसाइटीज़ की खैर नहीं! आरटीआई के दायरे में आईं, हर 5 साल में होगी रजिस्ट्रेशन!

Next Post

Dubai Tejas Crash: पायलट की मौत के बाद HAL ने क्या कहा?

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Nepal Floods Disaster 

नेपाल में कुदरत का कहर: बाढ़ में 1,377 मौतें, 5,000 से ज्यादा लापता

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
High Court

पंजाब कर्मचारियों को राहत, कोर्ट ने पेंशन-ग्रेच्युटी दावों की जांच के आदेश

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
Punjab and Haryana High Court

पंजाब DA बकाया मामला: हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पैरवी का आदेश

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
Gulzar Singh family statement

“जबरन कराया गया अंतिम संस्कार”: गुलज़ार सिंह के परिवार का दर्द भरा बयान

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
Gulzar Singh Case

Gulzar Singh Case: परिवार ने तोड़ी चुप्पी, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक न उठाएंगे मृतक के फूल

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
iPhone 18 Pro Duo

iPhone 18 Pro से Duo तक, सभी Apple प्रोडक्ट्स की भारत में कीमत

गुरूवार, 10 सितम्बर 2026
Next Post
Dubai Tejas Crash

Dubai Tejas Crash: पायलट की मौत के बाद HAL ने क्या कहा?

Weight Loss Tips

Weight Loss Tips: बैठे-बैठे पिघलेगी चर्बी, बस सुधार लें अपना Metabolism

December Investment Horoscope

December Investment Horoscope: इन राशियों पर होगी धन वर्षा, जानें निवेश की सटीक स्ट्रैटेजी

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।