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The News Air - Breaking News - नहीं जाएगी बीएड डिग्री धारकों की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरी डिटेल

नहीं जाएगी बीएड डिग्री धारकों की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरी डिटेल

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 9 अप्रैल 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, नौकरी, राष्ट्रीय
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नहीं जाएगी बीएड डिग्री धारकों की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली, 9 अप्रैल (The News Air) प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति बीएड डिग्री धारकों की नौकरी नहीं जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगस्त 2023 के उसके फैसले में शिक्षकों के संभावित आवेदन और सेवाएं शामिल होंगी, जिनमें मामले में विज्ञापन की सूचना में बीएड निर्दिष्ट किया गया है. ऐसे सभी कैंडिडेट्स की नौकरी बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है.

वहीं कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इस कोई असर नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने फैसले में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले युवाओं को अयोग्य करार दिया था. अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि, जो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के रूप में इस फैसले से पहले नियुक्त हुए हैं.

उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा और उनकी नौकरी बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उम्मीदवार जो किसी भी न्यायालय द्वारा लगाए गए अयोग्यता के बिना नियुक्त किए गए थे और नियमित नियुक्ति में थे, जहां विज्ञापन में योग्यता के रूप में बी.एड. निर्दिष्ट किया गया है. इस निर्णय के कारण उनकी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी.

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यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा स्पष्टीकरण के अनुरोध पर, खंडपीठ द्वारा मौखिक रूप से टिप्पणी की गई कि उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा, न कि केवल मध्य प्रदेश राज्य में.

NCTE 2018 का नोटिफिकेशन किया था रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 के आदेश में NCTE के 2018 के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री वाले युवाओं को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य माना गया था. कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री वाले युवा प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीटीसी और डीएलएड कैडिडेट योग्य हैं.

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