चंडीगढ़, 28 नवंबर (The News Air): पंजाब सरकार द्वारा 1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती सम्बन्धी दायर रिविऊ पटीशन पर कल तारीख़ 29 नवंबर, 2023 को सुनवाई होगी। सुनवाई के मौके पर पंजाब सरकार द्वारा 1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती के दौरान चुने गए 600 प्रोफैसरों को तुरंत स्टेशन अलॉट करने के लिए माँग की जायेगी।
यह जानकारी पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए नवंबर, 2021 में 1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती सम्बन्धी भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी। जिस सम्बन्धी माहिरों द्वारा पहले ही सरकार को कह दिया गया था कि इतने कम समय में कानून के अनुसार भर्ती मुकम्मल करना असंभव है, जिसको दरकिनार करते हुए यह भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल कर ली गई, परन्तु इस भर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते 1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया में सफल रहे उम्मीदवारों का भविष्य खऱाब हो गया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक सी.एम. दायर की गई है, जिसकी सुनवाई माननीय चीफ़ जस्टिस ऋतु बाहरी के नेतृत्व वाले डबल बैंच द्वारा की जायेगी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार 600 सहायक प्रोफ़ैसरों को तुरंत स्टेशन अलॉट करने की माँग करेगी।
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