शनिवार, 16 मई 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - ‘नफरत भरे भाषण’ के मामलों का कानून के मुताबिक निपटारा होगा – सुप्रीम कोर्ट

‘नफरत भरे भाषण’ के मामलों का कानून के मुताबिक निपटारा होगा – सुप्रीम कोर्ट

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 18 अगस्त 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
नफरत भरे भाषण
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare

नई दिल्ली, 18 अगस्त (The News Air) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि ‘नफरत फैलाने वाले भाषण’ के मामलों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए, चाहे अपराधी किसी भी समुदाय या धर्म का हो।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

दरअसल, पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि जुलाई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक रैली आयोजित की थी, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए गए थे।

इस दौरान पीठ ने कहा कि “हम बहुत स्पष्ट हैं। चाहे एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। यदि कोई ऐसी किसी भी चीज में लिप्त होता है जिसे हम ‘घृणास्पद भाषण’ (हेट स्पीच) के रूप में जानते हैं, तो उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। यह कुछ ऐसा है, जिस पर हम पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं।

इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अगस्त को अगली तिथि तय की है।

यह भी पढे़ं 👇

Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates 16 May 2026: Top Alerts, हर खबर सबसे तेज

शनिवार, 16 मई 2026
Southwest Monsoon

Southwest Monsoon 2026 केरल में 26 मई को, लू का कहर जारी

शनिवार, 16 मई 2026
Shani Jayanti

बड़ा दिन: Shani Jayanti 2026 आज, जानें राशिफल और खास उपाय

शनिवार, 16 मई 2026
Petrol-Diesel

बड़ा झटका: Petrol-Diesel ₹3 महंगा, क्या महंगाई से निपटने को तैयार है देश

शुक्रवार, 15 मई 2026

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार राज्य सरकारों से नियुक्त नोडल अधिकारियों को हेट स्पीच वाले वीडियो भेजने को कहा था। हेट स्पीच के मामलों को देखने के लिए राज्यों के डीजीपी द्वारा जिला स्तरीय समिति के गठन पर भी विचार किया गया था।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि हेट स्पीच के मुद्दे का “समाधान करना होगा” और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम. नटराज से 18 अगस्त तक निर्देश मांगने को कहा गया था।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, “समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। हर कोई जिम्मेदार है। सभी समुदाय जिम्मेदार हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।”

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में 27 से अधिक रैलियां आयोजित की गई हैं, जहां खुले तौर पर “मुसलमानों की हत्या के साथ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार” का आह्वान करते हुए घृणास्पद भाषण दिए गए हैं।

इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया था कि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हेट स्पीच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया था। साथ ही ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ बिना किसी धर्म की परवाह किए आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

केंद्र की भाजपा सरकार ने क़ानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए

Next Post

मस्क एक्स से हटाएंगे ब्लॉक फीचर

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates 16 May 2026: Top Alerts, हर खबर सबसे तेज

शनिवार, 16 मई 2026
Southwest Monsoon

Southwest Monsoon 2026 केरल में 26 मई को, लू का कहर जारी

शनिवार, 16 मई 2026
Shani Jayanti

बड़ा दिन: Shani Jayanti 2026 आज, जानें राशिफल और खास उपाय

शनिवार, 16 मई 2026
Petrol-Diesel

बड़ा झटका: Petrol-Diesel ₹3 महंगा, क्या महंगाई से निपटने को तैयार है देश

शुक्रवार, 15 मई 2026
Hinduism Definition

Hinduism Definition 2026: Religion या Way of Life? Supreme Court के 9 Judges ने दी अहम राय, जानें पूरा सच

शुक्रवार, 15 मई 2026
NEET Paper Leak 2026

NEET Paper Leak 2026: WhatsApp Group पर बिका 22 लाख छात्रों का भविष्य, जानें पूरा सच और समाधान

शुक्रवार, 15 मई 2026
Next Post
मस्क एक्स से हटाएंगे ब्लॉक फीचर

मस्क एक्स से हटाएंगे ब्लॉक फीचर

कंगना रनौत ने संजय लीला भंसाली को बताया 'भगवान', जमकर की तारीफ ने संजय लीला भंसाली को बताया 'भगवान', जमकर की तारीफ

कंगना रनौत ने संजय लीला भंसाली को बताया 'भगवान', जमकर की तारीफ ने संजय लीला भंसाली को बताया 'भगवान', जमकर की तारीफ

Hemant_Soren_and_ED

ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत को भेजा समन

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।