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The News Air - Breaking News - Modi Surname Case : ‘मोदी सरनेम’ मामले पर SC में शुरू हुई सुनवाई, बोले राहुल के वकील…

Modi Surname Case : ‘मोदी सरनेम’ मामले पर SC में शुरू हुई सुनवाई, बोले राहुल के वकील…

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 4 अगस्त 2023
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Modi Surname Case | 'मोदी सरनेम' मामले पर SC में शुरू हुई सुनवाई, बोले राहुल के वकील- उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं |
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नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat HC) के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई शुरू की है। जानकारी दें कि, गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जानकारी दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए आधे घंटे का वक्त तय किया, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों को बोलने के लिए 15-15 मिनट मिले। राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा गया है कि उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया है, इस तरह के मामले में सिर्फ राहुल को ही ऐसी सजा मिली है।

आज सुनवाई के दौरान ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, “शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया।।।इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं।”

Senior advocate Abhishek Manu Singhvi appearing for Rahul Gandhi begins arguments.

Supreme Court tells Singhvi that he will have to make out an exceptional case today for a stay on conviction.

— ANI (@ANI) August 4, 2023

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अभिषेक मनु सिंघवी ने आज यह भी कहा कि, ये कोई अपहरण, रेप या हत्या का केस नहीं है, ऐसा काफी कम ही होता है जहां इस तरह के केस में 2 साल की सजा हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभिषेक मनु सिंघवी को टोका और कहा कि आप यहां राजनीतिक बहस ना करें, इसे राज्यसभा के लिए बचाकर रखें। सिंघवी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो शिकायत दर्ज की गई है वह भी अखबार की कटिंग के आधार पर है जो व्हाट्सएप पर मिला था।

बता दें कि, राहुल गांधी ने बीते 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज बयान दिया था। जिसके खिलाफ BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इस बाबत सेशन कोर्ट में चार साल तक केस भी चला और फैसला इस साल 2023 बीते 23 मार्च को आया था। इस मानहानि केस में राहुल को अधिकतम दो साल की सजा मिली है। जिसके चलते उनकी सांसदी भी हाथ से चली गई। इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट  पर सुनवाई शुरू है।

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