बटाला गोली कांडः भारत-भूटान सरहद से मुख्य दोषी को किया गिरफ़्तार

0
the news air
the news air
  • मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों अनुसार पंजाब पुलिस राज्य में अमन-शान्ति और सदभावना बनाई रखने के लिए वचनबद्ध
  • गिरफ़्तार किया गया दोषी विदेशी हैंडलरों से प्राप्त कर रहा था फंड : डीजीपी गौरव यादव
  • पुलिस टीमों द्वारा बाकी भगौड़े मुलजिमों की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी जारी

चंडीगढ़/बटाला, 7 जुलाई (The News Air) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस के काउन्टर इंटेलिजेंस विंग ने केंद्रीय एजेंसी और पश्चिमी बंगाल पुलिस के साथ सांझे ऑपरेशन के दौरान बटाला गोली कांड के मुख्य दोषी को पश्चिमी बंगाल के अलीपुरदुआर ज़िले में भारत-भूटान बार्डर से गिरफ़्तार करके मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है।

यह जानकारी देते हुये डीजीपी गौरव यादव ने शुक्रवार को यहाँ बताया कि गिरफ़्तार किया गया 21 वर्षीय मुलजिम आपराधिक पृष्टभूमि वाला है और वह कत्ल के एक केस में ज़मानत पर रिहा था।

जानकारी के अनुसार 24 जून, 2023 को बटाला की लकड मंडी में राजीव महाजन, उसके भाई अनिल गुप्ता और उसके पुत्र मानव गुप्ता को दो हमलावरों की तरफ से उनकी इलैक्ट्रॉनिकस की दुकान में दाखि़ल होकर उन पर गोलियाँ चला कर ज़ख़्मी कर दिया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि तकनीकी जानकारी और सबूतों के आधार पर काउन्टर इंटेलिजेंस, पंजाब ने दोषी व्यक्ति को पश्चिमी बंगाल के अलीपुरदुआर जिले में ट्रेस किया। उन्होंने कहा, “ बटाला पुलिस ने तुरंत पश्चिमी बंगाल के लिए एक टीम रवाना की और वहाँ से पुलिस के साथ सम्बन्धित जानकारी भी सांझी की गई।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी और पश्चिमी बंगाल पुलिस के तालमेल के साथ दोषी व्यक्ति को भारत- भूटान बार्डर से गिरफ़्तार किया है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के डीजीपी का हर तरह के सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया।

डीजीपी ने कहा, “प्राथमिक जांच से पता लगा है कि सारा माड्यूल विदेश से हैंडल किया जा रहा था और गिरफ़्तार मुलजिम इस तरह के अपराध करने के लिए विदेशी हैंडलरों से फंड प्राप्त कर रहा था।“ .

एस. एस. पी बटाला अश्वनी गोतिआल ने बताया कि पुलिस अलग-अलग लीडज़ पर काम कर रही है और इस मामले में बाकी दोषियों को पकड़ने के लिए यत्न जारी हैं और आगे जांच जारी है।

इस सम्बन्धी एफआईआर नं. 103 तारीख़ 24/ 6/ 2023 को भारतीय दंड संहित (आई. पी. सी.) की धारा 452, 307 और 34 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत थाना सिटी बटाला में पहले ही दर्ज है।

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments