चंडीगढ़ (The News Air): गैर-क़ानूनी गतिविधियां (अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट) जोकि एक बेहद ही कड़ा कानून है, उसमे आरोपी एक महिला को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।आरोपी महिला शिवानी कालिया पर एक हत्या में शामिल अपने भाई को पनाह देने का आरोप है। अब हाईकोर्ट ने शिवानी को इस मामले में 9 अगस्त तक अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने दलील दी थी कि यह सिर्फ पनाह देने भर से और जिसे कि अभी तक साबित नहीं किया जा सका है, उसमे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कैसे लागू किया जा सकता है।






