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Uddhav vs Eknath Shinde: बनी रहेगी शिंदे की सरकार, उद्धव को राहत नहीं, आज मुख्यमंत्री और डिप्टी CM दोपहर 2 बजे करेंगे ‘प्रेस कॉन्फ्रेंस’

The News Air by The News Air
गुरूवार, 11 मई 2023
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Uddhav vs Eknath Shinde
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नई दिल्ली/मुंबई (The News Air) देखा जाए तो महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीते एक साल से चल रही राजनीतिक गलियारों की उठापठक आज थम गई है। जी हां, महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसके साथ ही वे अब उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackeray) से एक कदम आगे जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं आज के इस पूरे मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर 2 बजे मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

बड़ी बेंच के पास पहुंचा मामला 

जानकारी दें कि, आज महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ किसी नतीजें पर नहीं पहुंच पाई है। गुरुवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ ने सुनवाई के लिए इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। 

स्पीकर को जल्द लेना होगा फैसला 

वहीं आज पीठ ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर फैसला लें। हम इस फैसला नहीं लेंगे और न ही हम पुरानी स्थिति को बहाल कर सकते हैं।कोर्ट ने यह भी कहा कि, उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफा को रद्द तो नहीं कर सकता है। 

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स्पीकर को लेकर SC ने कही बड़ी बात 

आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत भी ठहराया। वहीं अब स्पीकर को शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर जल्द फैसला करना होगा। वहीं आज SC ने साफ़ कहा कि, सदन के स्पीकर द्वारा शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना अवैध फैसला था। कोर्ट ने कहा कि, स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी।

SC का ख़ास निर्देश 

SC ने कहा कि, महाराष्ट्र में शिंदे और उनके गुट के 15 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले पर बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर विधायक सरकार से बाहर होना चाहते हैं तो वो केवल एक गुट बना सकते हैं। पार्टी के भीतरी झगड़े सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

ऐसे में अब स्पष्ट है की SC की बड़ी बेंच को इन मामलों में वक़्त लगेगा, वहीं उद्धव द्वारा इस्तीफा देने पर अब उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना असंभव है। ऐसे में फिलहाल एकनाथ शिंदे और BJP की सरकार को राज्य में कोई भी बड़ी परेशानी, परेशान करते नहीं दिख रही है। हालांकि विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले का सभी को इंतजार रहेगा। 

 

Maharashtra CM Eknath Shinde & Dy CM Devendra Fadnavis to hold news conference at 2 pm at Sahyadri, Mumbai, after the Supreme Court verdict

— ANI (@ANI) May 11, 2023
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